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संजय कपूर संपत्ति विवाद: विदेशी खाते फ्रीज, हाईकोर्ट का बड़ा अंतरिम आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त आदेश-संपत्ति बिक्री पर रोक, करिश्मा कपूर के बच्चों को मिली राहत।

By श्वेता सिंह

Apr 30, 2026 17:49 IST

नई दिल्लीः स्वर्गीय उद्योगपति संजय कपूर (Sunjay Kapur) की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने उनके सभी विदेशी बैंक खातों को फिलहाल “नॉन-ऑपरेशनल” यानी उपयोग में न लाए जाने का निर्देश दिया है। यह मामला करीब 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़ा है, जिस पर परिवार के भीतर कानूनी लड़ाई चल रही है। विवाद में उनकी पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर (Karishma Kapoor) के बच्चे समायरा और कियान राज कपूर पक्षकार हैं।

दोनों बच्चों ने अदालत में आरोप लगाया है कि उनके पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति के प्रबंधन में पारदर्शिता नहीं बरती गई। उनका दावा है कि एक कथित फर्जी वसीयत के आधार पर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संपत्ति का पूरा ब्योरा अदालत के सामने पेश नहीं किया गया है। बच्चों के अनुसार कई महत्वपूर्ण संपत्तियां और कीमती वस्तुएं, जैसे लग्जरी घोड़े और रोलेक्स (Rolex) तथा (Audemars Piguet) की घड़ियां सूची से गायब हैं।

इस मामले में प्रिया सचदेव (Priya Sachdev) पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि उन्होंने अदालत को पूरी संपत्ति का विवरण नहीं दिया और कुछ संपत्तियों को छिपाया गया है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि संपत्ति की सुरक्षा बेहद जरूरी है और इसे किसी भी तरह से बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी माना कि यदि बच्चों को संपत्ति से वंचित किया गया तो यह न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा।

गौरतलब है कि संजय कपूर (Sunjay Kapur) का निधन पिछले वर्ष 12 जून को लंदन में पोलो खेलते समय 53 वर्ष की उम्र में हुआ था। शुरुआत में इसे हार्ट अटैक या एलर्जिक रिएक्शन माना गया था, हालांकि बाद में उनकी मां रानी कपूर ने इस घटना को लेकर संदेह जताते हुए अंतरराष्ट्रीय साजिश की आशंका भी उठाई थी। ब्रिटिश मेडिकल अधिकारियों ने हालांकि किसी भी असामान्य कारण से इनकार किया था।

फिलहाल हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद संपत्ति विवाद में नया मोड़ आ गया है और कानूनी प्रक्रिया और सख्त हो गई है।

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