डीजे बयान मामले में अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहते हैं अभिषेक बनर्जी। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए अब डायमंड हार्बर के तृणमूल सांसद ने कोलकाता हाई कोर्ट में मामला दायर किया है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था, '4 मई के बाद डीजे बजाया जाएगा।'
उनके इस बयान को भड़काऊ बताते हुए उनके खिलाफ मामला दायर किया गया है। इसी मामले में अभिषेक बनर्जी की आवाज का नमूने की जांच होने वाली थी। निचली अदालत ने इस जांच की अनुमति दे दी थी। अब निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए गुरुवार को उन्होंने हाई कोर्ट में मामला दायर किया।
न्यायाधीश कौशिश चंद ने अभिषेक बनर्जी के वकील को मामला दायर करने की अनुमति दे दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी। बता दें, अभिषेक बनर्जी ने 4 मई को चुनाव का रिजल्ट घोषित होने के बाद डीजे बजाने की बात कही थी।
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उनके इस बयान को भड़काऊ करार देते हुए बागुईआटी थाना और विधाननगर साइबर क्राइम थाना में शिकायत दर्ज करवायी गयी। बाद में सिलीगुड़ी में भी उनके खिलाफ इसी बयान को लेकर मामला दायर किया गया। मामले की जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंपी गयी।
गत 16 जून को अभिषेक बनर्जी भवानी भवन में सीआईडी के सामने पेश भी हुए। लगभग 6.30 घंटे तक उनसे पूछताछ की गयी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने के पीछे किसका हाथ था, इसका पता लगाने के लिए अभिषेक बनर्जी की फुफेरी बहन अदिती गाएन के घर पर भी जांच अधिकारी गए थे और करीब 1 घंटा पूछताछ भी की गयी थी।
सीआईडी ने विधाननगर अदालत में अनुरोध किया था कि इस मामले में अभिषेक बनर्जी के वॉयस सैम्पल लेना चाहते हैं। 23 जून को ही अदालत ने इसकी अनुमति भी दे दी थी। 30 जून को डायमंड हार्बर के तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी को अपनी आवाज का नमूना जमा देने का आदेश दिया गया है।
रिकॉर्डिंग के समय मैजिस्ट्रेट और फॉरेंसिक विशेषज्ञ के मौजूद रहने के लिए भी कहा गया है। अब इसी मामले में अभिषेक बनर्जी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।