भारत के बड़ी संख्या में लोग खाड़ी देशों और खास तौर पर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में काम के सिलसिले में रहते हैं। कुछ परिवार को अपने साथ लेकर वहां चले गए हैं तो कुछ लोगों के परिवार भारत के ही अलग-अलग हिस्सों में रहते हैं, जिसने मिलने अक्सर उन्हें आना भी पड़ता है।
लेकिन ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से न सिर्फ उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई हैं बल्कि अपने घर आए UAE की विभिन्न कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी भी वापस लौट नहीं पा रहे हैं। तो क्या इन कर्मचारियों को कंपनियां नौकरी से निकाल सकती है? कितने समय तक काम पर वापस नहीं लौटने के बावजूद इन प्रवासी कर्मचारियों का काम बना रहेगा?
क्या जा सकती है कर्मचारियों की नौकरी?
इस सवाल का जवाब छिपा है फेडरल डिक्री (Federal Decree) के 2021 नियम संख्या 33 में। इस नियम में इस बात की व्याख्या की गयी है कि अगर परिस्थिति कर्मचारी के हाथों में न हो तो वह अपने कार्यस्थल से इस समस्या को लेकर कैसे निपट सकता है। यह समस्या इस समय खासतौर पर दुबई और अबु धाबी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए और भी विकट बनी हुई है क्योंकि वहां की परिस्थिति ही इस समय सबसे गंभीर बतायी जाती है।
क्या कहता है यह नियम?
UAE के लेबर लॉ के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी छुट्टियों के बाद वर्तमान युद्ध जैसी परिस्थिति और उड़ानों के बंद होने की वजह से वापस नहीं लौट पाता है तो उसकी समस्या को जायज माना जाएगा। ऐसी परिस्थिति में किसी भी कंपनी को उक्त कर्मचारी के खिलाफ कदम उठाने से पहले परिस्थिति का आंकलन कर उसे समझना होगा।
इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए भी इस नियम में कहा जाता है कि उन्हें भी अपनी अनुपस्थिति और वापस नहीं लौट पाने के विषय में कंपनी को जानकारी देनी होगी। साथ ही वापस नहीं लौटने का कारण बताते हुए सबूत भी पेश करने होंगे जैसे कि फ्लाइट का रद्द होना, ट्रैवल एडवाइजरी इत्यादि।
क्या वेतन कटेगा?
विशेषज्ञों की मानें तो कर्मचारी का वेतन काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने घर (वर्तमान परिस्थिति में भारत) से काम कर रहा है अथवा नहीं। कई बार काम ऐसा भी होता है जिसमें कर्मचारी कंपनी की अनुमति से Work From Home में रहकर किसी और देश से आसानी से काम कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में वेतन भी पूरा दिया जाता है। पर क्या हो अगर कर्मचारी इस दौरान काम न कर पाए?
ऐसी परिस्थिति में कर्मचारी को वार्षिक छुट्टी दी जा सकती है। कंपनी के पास यह अधिकार होता है कि वह कर्मचारी की वार्षिक छुट्टी (1 साल काम करने के बाद 30 छुट्टियां) से इसे काट ले। अगर छुट्टियां भी खत्म हो गयी हो तो कर्मचारी से बात करके कंपनी अपने कर्मचारी को अवैतनीक छुट्टी प्रदान कर सकता है। जब कर्मचारी काम पर वापस लौट आता है तो उसके बाद से वेतन भी फिर से शुरू कर दिया जाता है।
क्या कर्मचारी को नौकरी से निकाला जा सकता है?
UAE के लेबर लॉ के अनुसार विशेषज्ञों का कहना है कि कोई कंपनी अपने कर्मचारी को बिना कोई सूचना दिए काम से नहीं निकाल सकती है। अगर कोई कर्मचारी लंबे समय तक काम पर वापस नहीं लौट पाता है या बिना किसी वैध कारण के गायब रहता है तो उसे कंपनी काम से निकाल सकती है।
इसलिए UAE में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को खासतौर पर हिदायत दी जाती है कि अगर किसी कारणवश लंबे समय तक संयुक्त अरब अमीरात से बाहर फंस गए हैं तो इसकी वैध वजह के बारे में अपनी कंपनी से जरूर बात करें और उन्हें परिस्थिति से अवगत करवाएं।