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टेलीकॉम केबल बिछाने में अब नहीं होगा पाइपलाइन को नुकसान: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि पीने के पानी की पाइपलाइन और अन्य भूमिगत सुविधाओं को नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

By राखी मल्लिक

Mar 12, 2026 18:05 IST

नई दिल्ली : जब जमीन खोदकर टेलीकॉम केबल या इंटरनेट फाइबर लाइन डाली जाती है, तो कई बार नीचे मौजूद पानी की पाइपलाइन, बिजली की केबल या गैस पाइपलाइन को नुकसान हो सकता है। इसे रोकने के लिए केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि पीने के पानी की पाइपलाइन और अन्य भूमिगत सुविधाओं को नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

मंत्री ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर के माध्यम से इन पहलों की जानकारी दी। कॉल बिफोर यू डिग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुछ दूरसंचार ऑपरेटरों ने अनियंत्रित खुदाई के संबंध में शिकायतें दर्ज की हैं। हालांकि पंजाब के फतेहपुर, गुरु हर साहाई, फाजिल्का, मालोट, अबोहर और श्री मुक्तसर साहिब क्षेत्रों में दूरसंचार केबल बिछाई गई। पीने वाली पानी की पाइपलाइन को हुए किसी भी नुकसान के संबंध में जल आपूर्ति एजेंसी की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

दूरसंचार राइट ऑफ वे नियम, 2024 दूरसंचार राइट ऑफ वे दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत बनाए गए हैं, ताकि सार्वजनिक संस्थाएं राइट ऑफ वे परमिशन के समय अपनी शर्तें निर्धारित कर सकें और दूरसंचार अवसंरचना कार्यों को सुरक्षित ढंग से लागू किया जा सके।

CBuD मोबाइल ऐप को खुदाई एजेंसियों और भूमिगत सुविधा मालिकों के बीच बेहतर समन्वय के लिए विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर केबल, पीने के पानी की पाइपलाइन, विद्युत केबल और गैस पाइपलाइन जैसी भूमिगत संरचनाओं को दुर्घटनावश हुए नुकसान से बचाना है।

सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विभिन्न विभागों और एजेंसियों द्वारा CBuD ऐप के उपयोग को अनिवार्य करने का अनुरोध किया है। जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर निकाय, जल, गैस और बिजली सुविधाएं। इसी अनुरोध के तहत पंजाब सरकार ने 7 फरवरी, 2025 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें राज्य के सभी विभागों के लिए ऐप के उपयोग को अनिवार्य किया गया।

इसके अलावा केंद्र सरकार ने सभी केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों से यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वे अपने भूमिगत संसाधनों का मानचित्र प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान प्लेटफॉर्म पर तैयार करें। जिससे CBuD ऐप की प्रभावशीलता और उपयोगिता बढ़ सके।

मंत्री ने यह भी कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत दूरसंचार नेटवर्क को हुए नुकसान के लिए मुआवजे का प्रावधान है और RoW नियम मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं।

उन्होंने लिखा कि दूरसंचार विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को यह सलाह दी है कि वे RoW नियमों के समान एक सरकारी आदेश जारी करें, ताकि किसी एजेंसी या ठेकेदार द्वारा खुदाई के कारण राज्य के विभागों और एजेंसियों की भूमिगत संपत्तियों को जो नुकसान हुआ है, उसके लिए मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।

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