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मतगणना केंद्रों में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती पर विवाद, तृणमूल कांग्रेस पहुंची सुप्रीम कोर्ट

हर टेबल पर केंद्रीय कर्मचारी रखने के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती, हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में मामला, कल होगी विशेष सुनवाई।

नई दिल्लीः पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की तैनाती को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने चुनाव आयोग के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि प्रत्येक गणना टेबल पर एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को काउंटिंग सुपरवाइजर या सहायक के रूप में तैनात किया जाए। यह व्यवस्था 4 मई को होने वाली मतगणना के लिए लागू की जानी है।

तृणमूल कांग्रेस ने इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने अपने निर्णय में कहा था कि आयोग का आदेश अवैध नहीं है और यदि किसी तरह की अनियमितता होती है तो उसे बाद में चुनाव याचिका के जरिए चुनौती दी जा सकती है।

इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। पार्टी का कहना है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार के प्रभाव में हो सकते हैं, जिससे मतगणना की निष्पक्षता प्रभावित होने की आशंका है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष बेंच का गठन किया है और कहा है कि इसकी सुनवाई शनिवार को की जाएगी। तृणमूल कांग्रेस ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

राज्य में 4 मई को 294 विधानसभा सीटों की मतगणना 77 केंद्रों पर की जाएगी। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को मतगणना केंद्रों की सूची पहले ही उपलब्ध करा दी है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

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