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भारत की बीमा कंपनियों में 100% विदेशी निवेश को केंद्र ने दी मंजूरी

FDI के लिए शीर्ष पद पर भारतीय नागरिक अनिवार्य, बाजार में पारदर्शिता और ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने देश की बीमा कंपनियों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने शनिवार को नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि देश के बीमा क्षेत्र के नियामक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मंजूरी और वेरिफिकेशन के बाद घरेलू बीमा कंपनियों में पोर्टफोलियो निवेशक सहित विदेशी निवेशक निवेश कर सकेंगे।

हालांकि बीमा कंपनियों में FDI के मामले में कंपनी के शीर्ष पद पर एक भारतीय नागरिक होना आवश्यक रहेगा। उल्लेखनीय है कि जीवन बीमा निगम (LIC) के मामले में FDI की सीमा केंद्र सरकार ने 20 प्रतिशत निर्धारित की है।

विशेषज्ञ इसे बीमा क्षेत्र में एक बड़ा सुधार मान रहे हैं। उनके अनुसार इससे देश में अधिक विदेशी पूंजी आएगी और बीमा उद्योग में प्रतियोगिता बढ़ेगी। नए निवेश के माध्यम से कंपनियाँ प्रौद्योगिकी विकास, सेवा विस्तार और ग्राहक आधार बढ़ाने में सक्षम होंगी। विशेष रूप से स्वास्थ्य बीमा और डिजिटल बीमा सेवाओं में इस निवेश की बड़ी भूमिका रहने की उम्मीद है।

सरकार का लक्ष्य है कि बीमा सेवाओं को देश के दूरदराज़ क्षेत्रों तक पहुँचाया जाए और बीमा कवरेज बढ़ाया जाए। वर्तमान में देश की बड़ी संख्या में लोग बीमा की पहुँच से बाहर हैं। विदेशी निवेश बढ़ने से नए उत्पाद और सेवाएँ लॉन्च करना आसान होगा।साथ ही नियामक संस्थाओं की सख्त निगरानी सुनिश्चित की जाएगी ताकि ग्राहकों के हित सुरक्षित रहें और बाजार में पारदर्शिता बनी रहे।

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