आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक की। नवान्न में सोमवार को हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं जैसे 'आयुष्मान भारत', 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', 'विश्वकर्मा योजना', 'उज्जवला योजना' आदि को सक्रिय रूप से लागू करने का फैसला लिया।
इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आश्वासन दिया कि BSF को आवश्यक सभी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
पर राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) और वेतन आयोग (Pay Commission) देने के विषय में क्या कोई फैसला लिया गया? यदि हां तो क्या?
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सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के DA के संबंध में फैसले मंत्रिमंडल की अगली बैठक में ली जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि उस बैठक में ही राज्य में 7वें वेतन आयोग को लागू करने के संबंध में भी फैसला लिया जाएगा।
गौरतलब है कि पिछले लंबे समय से राज्य सरकार के कर्मचारी केंद्र की दर से ही DA देने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर मामला-मुकद्दमा से लेकर बैठक- आंदोलन, विरोध-प्रदर्शन काफी कुछ हो चुका है। भाजपा की सरकार बनने के बाद अब सरकार कर्मचारियों में इस बात की उम्मीद जगी है कि केंद्र की दर से ही अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी DA मिलेगा।
अगर नया वेतन आयोग गठित होता है तो उच्च स्तरीय अधिकारियों से लेकर ग्रुप डी कर्मचारियों का भी वेतन अच्छी-खासी बढ़ जाएगी। प्राथमिक तौर पर यही अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं कई लोगों का अनुमान है कि नए वेतन आयोग के गठन से पहली ही केंद्र सरकार के दर से DA की घोषणा की जा सकती है।
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मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कई फैसले लिए गए। उम्मीद की जा रही थी कि DA और वेतन आयोग से संबंधित फैसले भी आज होने वाली बैठक में लिए जा सकते हैं लेकिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि अगली सोमवार को होने वाली मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इस बाबत फैसले लिए जाएंगे।
मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गए कौन से महत्वपूर्ण फैसले?
- किसी भी चालू सामाजिक परियोजना को बंद नहीं किया जाएगा।
- नौकरी के लिए आवेदन के मामले में अधिकतम आयु 5 साल बढ़ायी जाएगी।
- बंगाल में भी 'आयुष्मान भारत' योजना लागू होगी।
- BSF को कांटेदार तारों की बाड़ लगाने के लिए अगले 45 दिनों के अंदर भूमि हस्तांतरित कर दी जाएगी।
- बंगाल में भी अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू।