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त्विशा शर्मा मौत मामला: जांच की जिम्मेदारी अब सीबीआई ने संभाली

भोपाल पुलिस और केंद्रीय एजेंसी के बीच बैठक, जांच तेज करने और केस ट्रांसफर की प्रक्रिया जारी

By श्वेता सिंह

May 26, 2026 22:23 IST

भोपालः भोपाल में त्विशा शर्मा मौत मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के हाथ में पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने औपचारिक रूप से जांच शुरू कर दी है और भोपाल पुलिस से केस से जुड़े दस्तावेज और साक्ष्य लेने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।

पुलिस और सीबीआई के बीच हुआ समन्वय

भोपाल पुलिस ने मंगलवार को बताया कि सीबीआई अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक हुई है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अनिल शर्मा के अनुसार, एजेंसी अपने स्तर पर जांच आगे बढ़ा रही है और केस ट्रांसफर की औपचारिक प्रक्रिया जारी है।

इस दौरान दोनों एजेंसियों के बीच जांच से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों और अब तक की कार्रवाई पर चर्चा हुई।

आरोपी समर्थ सिंह के घर पहुंची जांच टीम

जांच के क्रम में सीबीआई की एक टीम आरोपी समर्थ सिंह के निवास पर भी पहुंची। माना जा रहा है कि टीम मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूत, दस्तावेज और अन्य अहम पहलुओं की गहन जांच कर रही है।

सीबीआई ने इस केस में पहले दर्ज की गई एफआईआर को दोबारा अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है, जो मूल रूप से कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शुरू हुई सीबीआई जांच

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश देते हुए एजेंसी को तेज और निष्पक्ष तरीके से जांच पूरी करने को कहा था। अदालत में इस केस से जुड़े कई मुद्दे अलग-अलग अदालतों में लंबित थे, जिन पर विस्तृत सुनवाई की गई।

पीड़ित पक्ष, आरोपी पक्ष और राज्य सरकार की दलीलें सुनने के बाद सर्वोच्च अदालत ने मुख्य मामले का निपटारा करते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी।

न्यायपालिका ने जताई निष्पक्ष जांच पर चिंता

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने टिप्पणी की थी कि मामले को लेकर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे यह धारणा बनती है कि निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है।

अदालत ने यह भी कहा था कि आरोपी समर्थ सिंह का कानूनी क्षेत्र से संबंध और परिवार में पूर्व न्यायिक अधिकारी की उपस्थिति को लेकर गलत धारणाएं बनाई जा रही हैं, जो चिंता का विषय है।

इसी पृष्ठभूमि में अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

मीडिया से बयानबाजी से बचने की सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में यह भी कहा है कि पीड़ित और आरोपी दोनों पक्ष मीडिया में बयान देने से बचें, ताकि जांच की निष्पक्षता और संवेदनशीलता प्रभावित न हो।

अब सीबीआई पूरे मामले की नए सिरे से जांच कर रही है और सभी पहलुओं को खंगालने में जुटी हुई है।

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