सप्ताहांत तथा छुट्टी के दिनों में सरकारी कार्यों में किसी प्रकार की बाधा पैदा न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने नई विज्ञप्ति जारी की है। इस विज्ञप्ति में कहा गया है कि शनिवार और रविवार समेत अन्य छुट्टी के दिनों में भी सरकारी ऑफिस में रोस्टर के आधार पर 'स्केलेटन स्टाफ' यानी न्यूनतम कर्मचारियों को नियुक्ति करना होगा।
गुरुवार (25 जून) को इस बाबत में पर्सोनल एंड एडमीनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स (P&AR) विभाग की ओर से विज्ञप्ति जारी की गयी है।
इस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार के उच्चाधिकारी अक्सर शनिवार और रविवार समेत अन्य छुट्टी के दिनों में भी अपनी-अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालते हैं।
आवश्यकता होने पर P&AR विभाग की मदद भी ली जा सकती है। ऐसी स्थिति में विभाग के सभी सेल को निर्देश दिया गया है कि सरकारी छुट्टी के दिन समेत प्रत्येक शनिवार और रविवार को रोस्टर के आधार पर न्यूनतम कर्मचारियों की ऑफिस में उपस्थिति को सुनिश्चित की जाए।
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इस बारे में सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था इसलिए चालू किया जा रहा है ताकि प्रशासनिक कार्यों में कोई बाधा न आए। आवश्यकता पड़ने पर उच्चाधिकारियों को तुरंत सहायता के लिए किसी अन्य कर्मचारी की मदद लेने में कोई मुश्किल न हो।
विज्ञप्ति में बताया जाता है कि संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अनुमति पर ही इस आदेश को जारी किया गया है। P&AR से सभी विभागों के सेल को रोस्टर बनाने का निर्देश दिया जा चुका है। इसमें शनिवार-रविवार को छुट्टी के दिन न्यूनतम कर्मचारियों को ऑफिस में मौजद रखने की व्यवस्था की जाएगी।
जानकारों का मानना है कि छुट्टी के दिनों में आवश्यक फाइल रुक जाते थे, जिस वजह से कई बार आवश्यक सरकारी फैसले लेने में भी देर होती है। नए नियम के लागू होने से इस समस्या का समाधान होने की संभावना जतायी जा रही है।