चुनाव से पहले बंगाल में शराब और मोटर साइकिल को लेकर आयोग की पाबंदी से हंगामा मच गया था। दूसरे चरण के मतदान से 8 दिनों पहले से ही शराब की दुकानों और गोदाम को बंद रखने की हिदायत दी गयी थी। आयोग ने आदेश दिया था कि मतदान से 72 घंटे पहले से ही मोटर साइकिल चलाना बंद कर दिया जाएगा। हालांकि इस बारे में हाई कोर्ट में मामला दर्ज होने के बाद कई बदलाव आए हैं।
अब चुनाव से पहले राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस (CEO) ने बदलावों के बारे में जानकारी दी है।
कल यानी 29 अप्रैल को राज्य में दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। इससे 48 घंटा पहले यानी Polling Day-2 से ही राज्य के 7 जिलों में कई नियमों को लागू कर दिया गया है। किसी भी प्रकार की मोटर साइकिल रैली निकालना या कई लोगों के एक साथ मिलकर मोटर साइकिल चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गयी है। चुनाव से 12 घंटा पहले यानी मंगलवार की शाम से मोटर साइकिल के पीछे किसी को बैठाकर नहीं निकल सकेंगे।
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हालांकि कुछ मामलों में इस नियम में छूट दी गयी है। मेडिकल इमरजेंसी, पारिवारिक कार्यक्रम अथवा विशेष आवश्यकता जैसे स्कूल से बच्चों को लाने, ले जाने के मामले में छूट मिलेगी। मतदान वाले दिन (29 अप्रैल) सुबह 6 से शाम 6 बजे तक परिवार के सदस्यों को मोटर साइकिल पर बैठाकर आवाजाही की जा सकेगी।
हालांकि यह छूट सिर्फ मतदान करवाने के लिए लेकर जाते समय, मेडिकल इमरजेंसी या फिर पारिवारिक कार्यक्रम के मामले में ही दी जाएगी।
ओला, उबर, जोमैटो, स्वीगी या इस प्रकार की डिलीवरी कंपनियों या परिचय पत्र के साथ अगर ऑफिस जाने वाले लोग भी मोटर साइकिल पर निकलते हैं तो उनकर यह पाबंदी लागू नहीं होगी। हालांकि इन मामलों में पास में परिचय पत्र का होना अनिवार्य है।
FAQ
क्या वोट वाले दिन बाइक लेकर निकल सकते हैं?
हां, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक वोट देने जाने के लिए निकल सकते हैं। इसके अलावा इलाज व पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा सकते हैं।
2. क्या स्वीगी, जोमैटो आदि खाना घर पहुंचाएंगे?
हां, उन्हें छूट दी गयी है। लेकिन डिलीवरी पार्टनर को अपने पास कंपनी का पहचान पत्र रखना होगा।
3. मोटर साइकिल से ऑफिस जा सकेंगे?
हां, लेकिन पास में कंपनी का परिचय पत्र रखना अनिवार्य।
4. क्या वोट से एक दिन पहले मोटर साइकिल लेकर बाहर निकल सकेंगे?
हां, लेकिन 12 घंटा पहले से मोटर साइकिल पर किसी को पीछे बैठाकर नहीं चल सकेंगे जब तक कि कोई आपातकालिन परिस्थिति न हो।