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रक्षा कवच की मांग करते हुए जहांगीर खान ने खटखटाया अदालत का दरवाजा, क्या मिली राहत?

सोमवार को जहांगीर खान ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने कहा कि यदि जहांगीर किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ नई कानूनी कार्रवाई कर सकती है।

By Amit Chakraborty, Moumita Bhattacharya

May 18, 2026 17:28 IST

रक्षा कवच की मांग करते हुए सोमवार को दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा केंद्र के तृणमूल उम्मीदवार जहांगीर खान ने कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया। अदालत ने निर्देश दिया है कि जहांगीर खान पुलिस को जांच में पूरा सहयोग करेंगे। यदि वे इस शर्त का पालन करते हैं तो 26 मई तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने मौजूदा दर्ज मामलों के आधार पर दिया है। 21 मई को फलता में पुनर्मतदान होने वाला है और इस सीट पर 24 मई को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।

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उससे पहले सोमवार को जहांगीर खान ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने कहा कि यदि जहांगीर किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ नई कानूनी कार्रवाई कर सकती है।

इसके साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता कोई भी भड़काऊ (उकसाने वाला) बयान नहीं दे सकते। फलता में पुनर्मतदान होने वाला है। उससे पहले सोमवार को हाईकोर्ट में सुरक्षा कवच की मांग करते हुए जहांगीर खान के वकील ने दलील दी कि राजनीतिक दबाव बनाने के लिए उनके मुवक्किल के खिलाफ पुलिस लगातार एक के बाद एक झूठे मामले दर्ज कर रही है।

वकील ने कहा कि इस स्थिति में उन्हें गिरफ्तार कर चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस का मनोबल कमजोर करने की कोशिश की जा सकती है। इसलिए फिलहाल उन्हें सुरक्षा कवच दिया जाए।

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