नियमों को ताक पर रखकर किया गया है गैर-कानूनी निर्माण। यह आरोप लगाते हुए लिप्स एंड बाउंड्स (Leaps & Bounds) प्राइवेट लिमिटेड को कोलकाता नगर निगम (KMC) ने पत्र भेजा है। यह पत्र 18 मई 2026 को KMC के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर (सी) बिल्डिंग, बोरो : 9 और एसिस्टेंट इंजीनियर (सी) बिल्डिंग, बोरो : 9 ने लिखा है।
पत्र में कहा गया है कि वार्ड नंबर 73 के 188 ए हरिश मुखर्जी रोड (वार्ड नंबर 73, बोरो नंबर 9) पते पर जो मकान है, उसका एक हिस्सा कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वर्ष 1980 कानून की धारा 400 (1) के तहत अगले 7 दिनों के अंदर तोड़ देना होगा। आरोप है कि नगर निगर द्वारा अनुमोदित नक्शा की शर्तों को तोड़कर यह निर्माण किया गया है।
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इस पत्र में कहा गया है कि यदि अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा जाता है तो क्यों उक्त गैर-कानूनी हिस्से को नहीं तोड़ा जा रहा है, इसकी वजह बतानी पड़ेगी। अगर निर्देशानुसार कोई भी काम नहीं किया गया तो KMC एक नई नोटिस जारी करेगी और अगले 7 दिनों के अंदर उक्त हिस्से को तोड़ सकती है।
KMC का Leaps & Bounds को जारी नोटिस पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि ऐसी परिस्थिति में उक्त अवैध निर्माण को तोड़ने का खर्च संबंध घर के मालिक अथवा जो यहां रहते हैं, उनसे वसूला जाएगा। यह पत्र M/S, Leaps & Bounds Pvt Ltd को लिखा गया है।
18 मई की इस नोटिस में कहा गया है कि पत्र मिलने के 7 दिनों के अंदर घर का अनुमोदित नक्शा और संरचनात्मक विवरण (एक्सलेटर, लिफ्ट समेत) नगर निगम के पास जमा करना होगा।