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चुनाव आयोग ने Deleted मतदाताओं के लिए शुरू किया ट्राईब्यूनल पोर्टल, कैसे करेंगे आवेदन? जानिए यहां विस्तार से

इस ऑनलाइन पोर्टल को खास तौर पर पश्चिम बंगाल के वैसे मतदाताओं के लिए खोला गया है जिनके नाम अंतिम मतदाता सूची से किसी कारणवश डिलिट हो गए हैं।

By Moumita Bhattacharya

Mar 30, 2026 17:47 IST

पश्चिम बंगाल SIR की अंतिम मतदाता सूची जारी करने के बाद चुनाव आयोग एक के बाद एक सप्लिमेंट्री मतदाता सूची जारी कर रहा है। इसके साथ ही मतदाताओं के लिए ट्राईब्यूनल पोर्टल भी खोल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस ऑनलाइन पोर्टल को खास तौर पर पश्चिम बंगाल के वैसे मतदाताओं के लिए खोला गया है जिनके नाम अंतिम मतदाता सूची से किसी कारणवश डिलिट (Delete) हो गए हैं। ऐसे मतदाता इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

कैसे करेंगे ट्राईब्यूनल पोर्टल के माध्यम से आवेदन?

* सबसे पहले चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं।

* जो स्क्रीन खुलेगा उसपर सर्विसेज वाले सेक्शन में Submit Appeal for Individual (Under Adjudication) विकल्प पर क्लिक करें।

* अब जो बॉक्स खुलेगा उसपर मोबाइल अथवा EPIC नंबर के साथ दिया गया कैप्चा टाइप कर पेज में प्रवेश करें।

* अगले चरण में मांगी गयी सारी जानकारियों को एक-एक कर भर दें और आखिर में सबमिट कर दें।

अगर आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो जिलाधिकारी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अथवा सब-डिविजनल अधिकारी के ऑफिस में आवेदन कर सकते हैं।

गौरलतब है कि चुनाव आयोग लगभग प्रतिदिन एक-एक सप्लिमेंट्री मतदाता लिस्ट जारी तो कर रहा है लेकिन अब तक कुल कितने मतदाताओं का नाम हटा है? इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गयी है।

राज्य में पहले चरण के चुनाव में एक महीने से भी कम का समय रह गया है लेकिन बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम अभी तक विचाराधीन हैं। आखिरकार कौन वोट दे सकेगा और कौन वंचित रह जाएगा इसे लेकर संशय बरकरार है।

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