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मो. शमी को कोर्ट ने कर दिया बरी, अलग रह रही पत्नी हसीन जहां ने लगाए थे आरोप, जानें पूरा मामला

भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को चेक बाउंस मामले में अलीपुर कोर्ट ने बरी कर दिया है। यह मामला शमी की अलग रही रही पत्नी हसीन जहां से जुड़ा है।

By लखन भारती

May 20, 2026 17:07 IST

भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को चेक बाउंस मामले में अलीपुर कोर्ट ने बरी कर दिया है। यह मामला शमी की अलग रही रही पत्नी हसीन जहां से जुड़ा है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि शमी द्वारा घरेलू खर्च के लिए दिया गया 1 लाख रुपये का चेक बाउंस हो गया था। अलीपुर अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपों से शमी को बरी कर दिया।

चार लाख रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता दे रहे शमी

मोहम्मद शमी और उनकी पूर्व पत्नी हसीन जहां के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। पिछले साल जुलाई में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी ने आदेश पारित किया था कि शमी अपनी पत्नी और बेटी के लिए ₹4 लाख प्रतिमाह गुजारा भत्ता देंगे। जिसके बाद हसीन जहां ने इस राशि को बढ़ाकर ₹10 लाख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

आदेश में क्या कहा गया ?

न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी द्वारा पारित आदेश में कहा गया है, 'मेरे विचार से, याचिकाकर्ता नंबर एक (हसीन जहां) को 1,50,000 रुपये प्रति माह और उसकी बेटी को 2,50,000 रुपये की राशि मामले का निपटारा होने तक दोनों याचिकाकर्ताओं के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित होगा।' आदेश में कहा गया है, 'हालांकि याचिकाकर्ता के बच्चे के संबंध में पति/विपरीत पक्ष (शमी) को हमेशा स्वेच्छा से उसकी शिक्षा और/या अन्य उचित खर्चों में उपरोक्त राशि के अतिरिक्त सहायता करने की स्वतंत्रता होगी।'

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