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ब्रिटेन में 23 साल के तलाक विवाद के बाद भारतीय मूल की वर्षा गोहिल को 85 करोड़ रुपये का हक मिला

लंबे कानूनी संघर्ष के बाद अदालत का फैसला, वर्षा गोहिल को मिली 6.6 मिलियन पाउंड की संपत्ति

लंदन : ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की महिला वर्षा गोहिल को 23 साल तक चले तलाक़ से जुड़े कानूनी संघर्ष के बाद लगभग 85 करोड़ रुपये (6.6 मिलियन पाउंड) का हक मिला है। इस लंबे विवाद की शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी, जब उन्होंने अपने पति भद्रेश गोहिल पर व्यभिचार और अनुचित व्यवहार का आरोप लगाते हुए तलाक की अर्जी दाखिल की थी।

मामले की शुरुआत में गोहिल दंपति के तीन बच्चे थे। शुरुआती चरण में संपत्ति के बंटवारे के तहत वर्षा गोहिल को लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपये और परिवार की एक कार मिली थी। हालांकि उन्हें यह संदेह था कि उनके पति भद्रेश गोहिल की वास्तविक संपत्ति इससे कहीं अधिक है जिसे छुपाया गया था।

वर्षों बाद भद्रेश गोहिल एक वित्तीय धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग की जांच के दायरे में आए। जांच एजेंसियों के अनुसार उन्होंने कई तरीकों से वित्तीय अनियमितताएँ, धोखाधड़ी और विदेशों में धन स्थानांतरण किया था। लंबी जांच के बाद वर्ष 2011 में उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई।

इसी जांच के दौरान यह भी सामने आया कि भद्रेश गोहिल वास्तव में करोड़ों पाउंड की संपत्ति के मालिक थे, जिसे तलाक के समय छुपाया गया था। माना गया कि यह संपत्ति अवैध तरीकों से अर्जित की गई थी। जांचकर्ताओं ने इनमें से लगभग 28 मिलियन पाउंड की संपत्ति जब्त कर ली थी। इसके बाद वर्षा गोहिल के दावे को कानूनी मान्यता मिली और उनकी हिस्सेदारी बढ़ गई।

वर्ष 2015 में ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने गोहिल दंपति के तलाक मामले को दोबारा खोलने की अनुमति दी थी। सरकारी पक्ष का तर्क था कि अपराध से अर्जित पूरी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए, जबकि वर्षा गोहिल का कहना था कि संपत्ति का एक हिस्सा पारिवारिक व्यवसाय से अर्जित है इसलिए उसमें उनका भी अधिकार है।

दूसरी ओर भद्रेश गोहिल लगातार यह दावा करते रहे कि विवादित संपत्तियाँ उनकी नहीं हैं। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने निर्णय दिया कि भद्रेश गोहिल की कुल संपत्ति का एक हिस्सा वैध है और उसमें वर्षा गोहिल का अधिकार बनता है। इसी आधार पर अदालत ने उन्हें 6.6 मिलियन पाउंड यानी लगभग 85 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया

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