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SIR को लेकर हाईकोर्ट में लंबित रखना या टालना उद्देश्य नहीं होना चाहिएः एससी

By अरिंदम बंधोपाध्याय, Posted by: लखन भारती

Jan 28, 2026 14:33 IST

कोलकाता/नई दिल्लीः सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया है कि Special Investment Region (SIR) से जुड़े मामलों को हाईकोर्ट में लंबित रखना या टालना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने न्यायिक अनुशासक और मिसालों के पालन पर जोर देते हुए कहा कि निचली अदालतों को कानूनी स्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, भले ही सर्वोच्च अदालत ने किसी अन्य बिंदु पर ही निर्णय क्यों न दिया हो। वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नया मामला दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए मामले में याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क है कि इस राज्य में जिस तरह से ‘SIR’ संचालित किया जा रहा है, जिस तरह नामों की गलतियों के कारण आम वोटरों को सूची से हटाने की बात कही जा रही है और उन्हें ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी’ की सूची में शामिल किया जा रहा है, वह पूरी तरह से तर्कसंगत और कानूनी कदम नहीं है। अगले सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच में इस मामले की सुनवाई होने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट में ‘SIR’ को लेकर नए मामले में वरिष्ठ कवि जय गोस्वामी जुड़े हैं। वरिष्ठ कवि को 'SIR' की सुनवाई में बुलाए जाने को लेकर पश्चिम बंगाल के जाने-माने लोगों में तीव्र हलचल मची है। उन्होंने इस दिन कहा, ‘सरकार किसी भी पार्टी की हो, उसका मुख्य काम लोगों की समस्याओं को महत्व देना, सुधारना होना चाहिए लेकिन, SIR के नाम पर जो हो रहा है उसमें चारों ओर एक डर का माहौल बन गया है। कई वृद्ध लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। किसी की उम्र 90, किसी की 80 साल है। डर के कारण कुछ लोगों की मौत भी हो गई। यह किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। इसलिए जिस तरह यह SIR हो रहा है, उसके बदलाव की मांग करते हुए सर्वोच्च अदालत जाने का निर्णय लिया है।’ उनका जोड़ना, ‘मुझे लगा कि जिस तरह सार हो रहा है उस प्रक्रिया में सुधार आवश्यक है। जिस समय मुझे सुनवाई के लिए बुलाया गया था, उस समय मैं चलने-फिरने की स्थिति में नहीं था। कुछ दिन पहले मेरी कई ऑपरेशन हुई थीं। उस समय पूरा काम मेरी बेटी ने संभाला। फिर भी यह परेशान करना किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है।’

इस दिन सीजेआई सूर्यकांत ने अपीलकर्ता के वकील के ध्यान में 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' से संबंधित नए मामले को लाया। उनके सवाल, 'सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी बंगाली में डिस्क्रेपेंसी जनित समस्या अभी तक दूर नहीं हुई है। यहां पद का लेखन शैली में अंतर समस्या पैदा कर रहा है। उदाहरण स्वरूप मुखर्जी और मुखोपाध्याय, चटर्जी या चट्टोपाध्याय लिखने के अंतर पर भी सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। इस मामले में अपीलकर्ता का आधार कार्ड भी उपयुक्त प्रमाणित दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है।' सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इन सभी मामलों का समाधान करना संभव नहीं है। हर दिन नए मामले दायर किए जा रहे हैं। इसका वास्तविक उद्देश्य सब कुछ स्थगित कर देना है।' मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि अगले सोमवार वे इस आवेदन की सुनवाई करेंगे।

दूसरी ओर, 'SIR' मामले में नए मुकदमे दर्ज करने के लिए हाईकोर्ट में न्यायाधीश कृष्णा राव का ध्यान एक वकील ने आकर्षित किया। उनका तर्क, विशेष पुनर्विचार क्यों हो रहा है, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इस पुनर्विचार के लिए निश्चित कारण प्रस्तुत करना आवश्यक है। वह जानकारी या दस्तावेज़ कहाँ हैं ? इससे पहले आवेदनकर्ता ने संबंधित प्राधिकरण के पास इस मामले में आवेदन किया था। प्राधिकरण ने उन्हें सूचना के अधिकार कानून के तहत ये सभी जानकारी प्रदान करने का आदेश आयोग को दिया लेकिन उसके बावजूद आयोग ने कोई जानकारी या दस्तावेज़ नहीं दिया, जिसके बाद इस दिन हाईकोर्ट में मामला दायर किया गया। 6 फरवरी को सुनवाई की संभावना है।

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