कोलकाता की सड़कों पर गाड़ियों की पार्किंग की समस्या का समाधान करने के लिए नगर पालिका (KMC) ने गैराज नियमों में ढील दी है। अब घर के सामने अगर 10 फुट चौड़ी सड़क होती है तो वहां भी पार्किंग की जगह या गैराज बनाने की अनुमति दे दी जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक घर के सामने 12 फुट की सड़क होने पर ही गैराज बनाने की अनुमति दी जाती थी। नगर पालिका को उम्मीद है कि नए नियमों से कोलकाता की साइड रोड समेत मुख्य सड़कों पर पार्किंग की समस्या कम हो जाएगी।
नगर पालिका के बिल्डिंग विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बोरो नंबर 16 के वार्ड नंबर 124 में विद्यासागर सरणी पर दो मंजिला घर को तीन मंजिला बनाने के मामले में गैराज बनाने की इजाजत दी गई है। संबंधित इंजीनियरों का कहना है कि अगर यह नियम लागू हुआ तो घर या मकान की मार्केट कीमत बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि अब से अगर किसी भी घर में गैरेज बनाया जाता है तो वहां रहने वालों को फ्लैट के कारपेट एरिया पर डिस्काउंट दिया जाएगा। अब तक कोलकाता नगर पालिका में ऐसी छूट नहीं दी गयी है।
ऐसे में सवाल यह उठता है कि पुराने घरों के मामले में नियम क्या होंगे? वहां नए गैराज बनाने का कोई नियम नहीं है। इसके अलावा अगर एक ही प्लॉट पर कई लोग रहते हैं तो गैराज की जगह के बंटवारे को लेकर अगर उनमें कोई मतभेद होता है तो क्या होगा?
नगरपालिका से जुड़े कंस्ट्रक्शन इंजीनियर अंशुमान सरकार का कहना है कि जिनके पुराने घर हैं, अगर वे गैराज या पार्किंग की जगह बनाने की इच्छा जताते हैं तो उन्हें म्युनिसिपल बिल्डिंग एक्ट की धारा 394 के तहत आवेदन करना होगा। नए नियमों में कोई बाध्यता नहीं है। अगर किसी के पास जगह नहीं है तो वे क्या करेंगे? कई लोग तो शायद इजाजत भी न दें। लेकिन कोई मौका मिलने के बावजूद पार्किंग के लिए जगह नहीं छोड़ता है तो उन्हें कारपेट एरिया में छूट नहीं मिलेगी।
नगर पालिका के बिल्डिंग विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अगर मोहल्ले के अंदर 8.5 से 10 फीट चौड़ी सड़क हो तो 'G प्लस थ्री' फ्लैट बनाने की अनुमति दी जाती है। लेकिन सड़क नियमों की वजह से इस तरह के ज्यादातर घरों में गैराज नहीं थे। अब से यह मुमकिन हो सकेगा।