अनिकेत महतो की पोस्टिंग का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, राज्य सरकार ने दायर किया मामला

डॉक्टर का आरोप है कि उन्हें निशाना बनाकर ही किसी दूसरी जगह पर पोस्टिंग दी जा रही है।

By Amit Chakraborty, Posted By : Moumita Bhattacharya

Dec 04, 2025 17:24 IST

डॉक्टर अनिकेत महतो को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ही पोस्टिंग देनी होगी। इस बाबत कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) की सिंगल बेंच के फैसले को डिविजन बेंच ने भी बहाल रखा था। लेकिन अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

अनिकेत महतो की पोस्टिंग के मामले में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर की गयी है। राज्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लिव पिटिशन दायर किया गया है। हालांकि इस मामले की सुनवाई कब होगी, इस बाबत अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है।

बता दें, इस साल मई में राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया था कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में छात्र आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे अनिकेत महतो की पोस्टिंग रायगंज मेडिकल कॉलेज में कर दी गयी थी। हालांकि डॉक्टर का आरोप है कि उन्हें निशाना बनाकर ही किसी दूसरी जगह पर पोस्टिंग दी जा रही है।

उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट की एकल खंडपीठ ने अनिकेत के पक्ष में ही फैसला सुनाया। न्यायाधीश विश्वजीत बसु की बेंच ने फैसला सुनाया कि डॉक्टर की पोस्टिंग आरजी कर में ही करनी होगी। हालांकि इसके बाद डिविजन बेंच में मामला दायर किया गया। इस साल नवंबर के शुरुआत में न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती की डिविजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को ही बरकरार रखा।

अनिकेत महतो ने हाई कोर्ट की डिविजन बेंच का फैसला आने के बाद भी उन्हें अपने काम पर ज्वाइन नहीं करने देने का आरोप लगाते हुए फिर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्य के खिलाफ अदालत की अवमानना का आरोप लगाते हुए उन्होंने मामला दायर किया था।

गुरुवार को उस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के एडवोकेट जनरल किशोर दत्त ने आवेदन किया कि चुंकि यह मामला राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, इसलिए फिलहाल इस मामले की सुनवाई को हाई कोर्ट में मुल्तवी रखा जाए। अगले सोमवार तक समय की मांग की गयी है। इसके बाद ही इस मामले की सुनवाई को 8 दिसंबर तक के लिए न्यायाधीश विश्वजीत बसु ने टाल दिया है।

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