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दुकानों के बाहर कचरा मिला तो लगेगा जुर्माना, अग्निमित्रा पॉल ने दुकानदारों को चेताया

दुकानों के सामने कचरा मिलने पर जुर्माने की चेतावनी, शौचालय, ड्रेनेज और अग्नि सुरक्षा सुधारने के निर्देश।

By श्वेता सिंह

Jun 22, 2026 14:23 IST

कोलकाताः पश्चिम बंगाल की शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने सोमवार सुबह दक्षिण कोलकाता के प्रमुख गरियाहाट बाजार का औचक निरीक्षण किया और बाजार की साफ-सफाई तथा बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों और व्यापारियों को व्यवस्था सुधारने के लिए कई निर्देश दिए।

अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बाजार पहुंचीं मंत्री ने विभिन्न हिस्सों का जायजा लिया और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी कि प्रत्येक दुकान के सामने का क्षेत्र साफ रखना उनकी जिम्मेदारी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आर्थिक दंड लगाया जाएगा।

मीडिया से बातचीत में अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि राज्य सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और गरियाहाट से शुरू हुआ यह अभियान जल्द ही पश्चिम बंगाल के अन्य बाजारों तक भी पहुंचेगा।

निरीक्षण के बाद मंत्री ने कई सुधारात्मक उपायों की घोषणा की। इनमें पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था, फिसलन वाले स्थानों पर कंक्रीट स्लैब लगाने और दुकानों के बीच जल निकासी के लिए नालियां बनाने की योजना शामिल है।

उन्होंने विशेष रूप से मछली और मांस की दुकानों के आसपास स्थित नालियों की प्रतिदिन सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि बाजार परिसर की सफाई के लिए तैनात कर्मचारी दिन में तीन बार सफाई कार्य करेंगे।

अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि किसी भी दुकान के सामने कचरा मिलने पर जुर्माना लगाया जाएगा। सभी दुकानदारों को डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा, जबकि मछली और मांस विक्रेताओं को स्वच्छता मानकों का सख्ती से पालन करना होगा।

मंत्री ने बाजार में निर्धारित सीमा से बाहर बढ़ाए गए अवैध हिस्सों को एक सप्ताह के भीतर हटाने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि बाजार के भीतर साइकिलों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और इसके लिए बाहर अलग साइकिल स्टैंड बनाए जाएंगे। अनियमित तरीके से लगाए गए तिरपाल ढांचों को भी हटाया जाएगा।

इसके अलावा अधिकारियों को बाजार क्षेत्रों में स्थायी शेड निर्माण की संभावना पर विचार करने और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने का निर्देश दिया गया।

पॉल ने राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग पर लागू प्रतिबंध को दोहराते हुए कहा कि नियम तोड़ने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ग्राहकों की सुविधा के लिए बाजारों में बैग वेंडिंग मशीनें भी स्थापित की जाएंगी, ताकि लोग पुन: उपयोग योग्य बैग खरीद सकें।

उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने, थूकने और खुले में पेशाब करने से संबंधित मौजूदा दंडात्मक प्रावधानों को अब और सख्ती से लागू किया जाएगा।

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