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आरजी कर कांड में हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, CBI की नई SIT गठित कर मामले की हो जांच

अदालत ने कहा है कि घटना वाली रात को युवती ने डिनर के बाद क्या किया था और वह कहां गई थीं, उस समय की पूरी घटनाक्रम को जांच के दायरे में लाया जाए।

By Amit Chakraborty, Moumita Bhattacharya

May 21, 2026 18:04 IST

आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने CBI के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में नई SIT (विशेष जांच दल) गठित कर मामले की दोबारा जांच करने का आदेश दिया है।

गुरुवार को यह आदेश न्यायाधीश शम्पा सरकार और न्यायाधीश तीर्थंकर घोष की खंडपीठ ने दिया।

अदालत ने कहा है कि घटना वाली रात को युवती ने डिनर के बाद क्या किया था और वह कहां गई थीं, उस समय की पूरी घटनाक्रम को जांच के दायरे में लाया जाए।

जरूरत पड़ने पर SIT फिर से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ कर सकती है। मामले की जांच में हुई प्रगति की रिपोर्ट 25 जून को कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) में पेश करनी होगी।

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गौरतलब है कि साल 2024 के अगस्त महीने में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में एक महिला डॉक्टर से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने का आरोप सामने आया था। इस घटना से पूरे देश में भारी आक्रोश फैल गया था। मामले में संजय रॉय नामक एक सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

हालांकि शुरुआत से ही पीड़िता के परिवार ने CBI की जांच प्रक्रिया पर अपना असंतोष व्यक्त किया था। पीड़िता के माता-पिता ने इस मामले की नए जांच अधिकारियों से दोबारा जांच कराने की मांग की थी। साथ ही इस घटना में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार करने की मांग भी लगातार की जा रही है।

गत 12 मई को न्यायाधीश राजशेखर मंथा और न्यायाधीश राई चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए मामला छोड़ दिया था कि 'इस महत्वपूर्ण मामले की शीघ्र सुनवाई आवश्यक है।' वर्तमान में यह मामला न्यायाधीश शम्पा सरकार और न्यायाधीश तीर्थंकर घोष की खंडपीठ में लंबित है।

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