पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग ने कई अभूतपूर्व फैसले लिए हैं। कई जिलों में होटलों में दूसरे जिलों के पर्यटकों के ठहरने से लेकर राज्य भर में शराब की बिक्री तक पर पाबंदी लगायी गयी है। अब चुनाव आयोग ने मतदान से दो दिन पहले मोटर साइकिल पर भी पाबंदी लगायी है।
जिन जिलों में 23 अप्रैल (गुरुवार) को मतदान होना है, वहां आज यानी मंगलवार से ही पाबंदियां लागू हो गयी हैं।
कौन-कौन से जिलों में पहले चरण में होगा मतदान?
कुचबिहार
अलीपुरदुआर
जलपाईगुड़ी
कालिम्पोंग
दार्जिलिंग
उत्तर दिनाजपुर
दक्षिण दिनाजपुर
मालदह
मुर्शिदाबाद
पूर्व मिदनापुर
पश्चिम मिदनापुर
झारग्राम
पुरुलिया
बांकुड़ा
पश्चिम बर्धमान
बीरभूम
Read Also | अन्य जिलों के पर्यटकों की दीघा-मंदारमणी में No Entry, कब तक?
मोटर साइकिल पर लगायी गयी हैं कौन सी पाबंदियां?
- चुनाव से 2 दिन पहले कोई बाईक रैली नहीं निकाली जा सकेगी।
- चुनाव से 2 दिनों से पहले से मतदान वाले दिन तक शाम 6 से सुबह 6 बजे तक बाईक नहीं चलायी जा सकेगी। अगर कोई आपातकालीन स्थिति पैदा होती है या पारिवारिक कार्यक्रम है, तो ऐसे मामलों में छूट मिलेगी।
- चुनाव से 2 दिनों पहले से मतदान वाले दिन तक सुबह 6 से शाम 6 बजे तक मोटर साइकिल के पीछे सवारी को नहीं बैठाया जा सकेगा। मेडिकल इमरजेंसी, पारिवारिक कार्यक्रम, बच्चों को स्कूल लाना-ले जाने के मामलों में छूट दी जाएगी।
- मतदान वाले दिन सुबह 6 से शाम 6 बजे तक परिवार के किसी सदस्य को बाईक पर पीछे बैठाकर मतदान केंद्र तक ले जाया जा सकेगा। मेडिकल इमरजेंसी, पारिवारिक कार्यक्रम में भी बाईक पर पीछे सवार को बैठाकर ले जा सकते हैं लेकिन इसके अलावा और किसी भी कारण से बाईक पर आवाजाही नहीं कर सकेंगे।
मीडिया रिपोर्ट में चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ऐप बाईक टैक्सी के मामलों में छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर किसी अन्य व्यक्ति को मोटर साइकिल से आवाजाही करनी होगी तो उसके लिए थाना में लिखित रूप से अनुमति लेना अनिवार्य है।
बता दें, 23 अप्रैल को राज्य के 152 विधानसभा केंद्रों में चुनाव होंगे। उससे दो दिनों पहले से ही इन सभी इलाकों में मोटर साइकिल पर पाबंदी लगा दी गयी है। चुनाव आयोग से यह निर्देश मिलने के बाद ही कोलकाता पुलिस ने विज्ञप्ति जारी कर दी है।