नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बिना चिकित्सकीय पर्चे के किसी भी प्रकार का सिरप मेडिकल स्टोर से नहीं खरीदा जा सकेगा। इस नई व्यवस्था के दायरे में खांसी की दवा के रूप में इस्तेमाल होने वाले सिरप भी शामिल हैं।
मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार अब ग्राहकों को सिरप खरीदने के लिए पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी किया गया वैध प्रिस्क्रिप्शन प्रस्तुत करना होगा। प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवा विक्रेता ऐसे उत्पादों की बिक्री नहीं कर सकेंगे।
इस संबंध में केंद्र सरकार ने जून महीने में ‘ड्रग्स (पंचम संशोधन) नियम, 2026’ के तहत एक दिशा-निर्देश जारी किया था। उस अधिसूचना में कहा गया था कि नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पूरे देश में प्रभावी माना जाएगा।
उसी प्रावधान के अनुसार यह नियम अब लागू हो गया है। मंगलवार से देशभर में सिरप की बिक्री के लिए चिकित्सकीय पर्चा अनिवार्य कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि खांसी के सिरप समेत किसी भी श्रेणी के सिरप को खरीदने के लिए ग्राहकों को पंजीकृत डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन साथ रखना होगा।
सरकार की ओर से जारी निर्देश के बाद दवा दुकानों और ग्राहकों दोनों को नए नियमों का पालन करना होगा। यह व्यवस्था देशभर में एक समान रूप से लागू रहेगी।