नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग (DoT) ने बताया कि दूरसंचार साइबर सुरक्षा (TCS) नियम, 2024 में किए गए संशोधन पूरी तरह से लागू हैं और इनका पालन जरूरी है। ये 22 अक्टूबर 2025 को अधिसूचित किए गए थे। मंत्रालय ने कहा कि बाद में नियमों का अनजाने में दोबारा प्रकाशित होना इन संशोधनों की वैधता को प्रभावित नहीं करता। इन नए नियमों का मकसद भारत की साइबर सुरक्षा मजबूत करना और बैंकिंग, ई-कॉमर्स व सरकारी प्लेटफॉर्म पर मोबाइल नंबर, IMEI और अन्य पहचानकर्ताओं के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करना है।
मुख्य बदलाव मोबाइल नंबर वैलिडेशन प्लेटफ़ॉर्म है, इससे पता चलेगा कि मोबाइल नंबर वास्तव में उसी व्यक्ति का है, जो उसका उपयोग कर रहा है ताकि नकली खाते और पहचान धोखाधड़ी रोकी जा सके। सेकंड-हैंड या पुनर्निर्मित फ़ोन फोन बेचने से पहले उनका IMEI नंबर ब्लैकलिस्ट के खिलाफ जांचा जाएगा। इससे चोरी या क्लोन किए गए फोन से बचाव होगा। ऐसे संगठन, जो दूरसंचार पहचानकर्ताओं पर निर्भर हैं, विशेष परिस्थितियों में सरकार के साथ डेटा साझा करेंगे।
DoT ने कहा कि ये कदम साइबर धोखाधड़ी रोकने, उपकरणों का ट्रैक रखने और दूरसंचार पहचानकर्ताओं के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए हैं। 29 अक्टूबर को अनजाने में दोबारा प्रकाशित नियम अब 25 नवंबर की नई अधिसूचना से सही कर दिए गए हैं, लेकिन इसका असर मूल संशोधनों के पालन पर नहीं पड़ता।