पानीहाटी नगर पालिका के पार्षद अनुपम दत्ता की हत्या के मामले में बैरकपुर कोर्ट के न्यायाधीश अयन बनर्जी ने सोमवार (15 दिसंबर) को 3 लोगों को दोषी करार दिया है। जिन लोगों को दोषी करार दिया गया है उनमें अमित पंडित, जियाउल मंडल और संजीव पंडित उर्फ बापी शामिल हैं। बताया जाता है कि 17 दिसंबर को न्यायाधीश सजा की घोषणा करेंगे।
गौरतलब है कि 13 मार्च 2022 को पानीहाटी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 के पार्षद अनुपम दत्ता की उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि अमित पंडित उन्हें गोली मारने के बाद इलाके में छिप गया था। बाद में स्थानीय लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।
उससे पूछताछ में बापी पंडित और जियाउल मंडल का नाम सामने आया। पुलिस ने दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। जांच में पुलिस को पता चला कि बापी ने जियाउल को अनुपम को मारने की सुपारी दी थी। और जियाउल ने अमित को सुपारी दी थी। जांच में अमित और जियाउल के बीच बातचीत के पुख्ता सबूत भी मिले। पुलिस को पता चला कि यह साजिश राजनीतिक रंजिश की वजह से रची गयी थी।
जांच अधिकारियों ने कोर्ट में जियाउल मंडल और अमित पंडित के बीच हुई बातचीत के सबूत भी पेश किए। इस घटना से पूरे राज्य में हलचल मच गई थी। संजीव पंडित अनुपम मर्डर केस में बेल पर रिहा था। सोमवार को कोर्ट में पेश होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अनुपम की पत्नी मीनाक्षी दत्ता ने दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की है। साथ ही उन्होंने सरकारी वकील को धन्यवाद दिया। हालांकि कोर्ट से निकलते समय बापी ने दावा किया कि उसे राजनीतिक वजहों से फंसाया जा रहा है।