गत 4 नवंबर से पश्चिम बंगाल में SIR की शुरुआत हो चुकी है। किन लोगों का नाम मतदाता सूची से कट जाएगा, इस बात को लेकर पिछले कुछ समय से काफी चर्चाएं चल रही हैं। लोग अक्सर इस बारे में खुद से कोई अवधारणा बनाकर आतंकित हो रहे हैं। लेकिन किन लोगों का नाम मतदाता सूची से कट जाएगा, इस बारे में चुनाव आयोग ने सबकुछ स्पष्ट कर दिया है।
किनका नाम कटेगा?
मतदाता सूची से मृतकों का नाम कटेगा। जिन लोगों का नाम स्थानांतरित होकर दूसरी जगहों पर चला गया है, उनका नाम एक जगह की वोटर लिस्ट से कट जाएगा। जिन लोगों के नाम पर कोई दस्तावेज नहीं हैं, लेकिन गलती से उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो गया है। ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा।
कौन से नाम नहीं कटेंगे?
चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2025 के मतदाता सूची को आधार (Base) के तौर पर माना जाएगा। जिन लोगों की उम्र 18 साल हो चुकी है, जो इलाके के स्थायी निवासी हैं और जो व्यक्ति भारत के नागरिक हैं - इन तीनों मापदंडों पर खरा उतरने वाले लोगों का नाम मतदाता सूची में रहेगा।
बता दें एन्यूमरेशन फॉर्म के आधार पर 9 दिसंबर को वोटर लिस्ट का मसौदा जारी किया जाएगा। जिन मतदाताओं का नाम वर्ष 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं था या उसका कोई लिंक नहीं था, उन्हें ERO की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस मिलने के बाद हियरिंग होगी। वहां 11 में से कोई भी एक कागजात दिखाना पड़ेगा।
हियरिंग के समय ERO की तरफ से पूछा जा सकता है कि 2002 में किस मतदाता सूची में नाम था? उनके माता-पिता कहां थे? नोटिस प्रक्रिया 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलेगी। इसके बीच ही हियरिंग और वेरिफिकेशन दोनों होगा। 7 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।