शुरू हो चुकी है टोटो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, कैसे करेंगे आवेदन? कौन से दस्तावेज हैं जरूरी?

प्रत्येक टोटो का एक टेम्पोरेरी टोटो एनरोलमेंट नंबर (TTEN) होगा। पर कैसे मिलेगा यह TTEN नंबर और कैसे करेंगे इसके लिए आवेदन?

By Debdeep Chakraborty, Posted By : Moumita Bhattacharya

Oct 16, 2025 19:31 IST

राज्यभर में टोटो की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले ही राज्य के परिवहन विभाग ने ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। पिछले शनिवार को इस संबंध में एक विज्ञप्ति भी परिवहन विभाग की ओर से जारी की गयी। इस विज्ञप्ति में बताया गया था कि प्रत्येक टोटो का एक टेम्पोरेरी टोटो एनरोलमेंट नंबर (TTEN) होगा। पर कैसे मिलेगा यह TTEN नंबर और कैसे करेंगे इसके लिए आवेदन? आइए विस्तार से जान लेते हैं -

टोटो या ई-रिक्शा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है - 'TTEN - Registration Portal'। इस पोर्टल पर चरणबद्ध तरीके से नाम दर्ज कराना होगा।

पहले चरण में आपको अपने 12 अंकों के आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू करना होगा। Apply For TTEN विकल्प पर जाकर आधार नंबर देने पर आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। उसे वेरिफाई करने के बाद स्वचालित रूप से (Automatically) आपकी पहचान संबंधी जानकारी दिखाई जाएगी।

इसके अगले चरण में आपको अपनी बैंकिंग डिटेल्स और आइडेंटिटी प्रूफ देनी होगी। आइडेंटिटी प्रूफ में किसी भी एक दस्तावेज की कॉपी अपलोड करनी होगी। इसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स और IFSC code देना होगा।

इसके बाद आपको अपने टोटो से जुड़ी सभी जानकारियां देनी होगी। पहले अपने जिले और थाने का नाम सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद गाड़ी के मॉडल का नाम, स्पेसिफिकेशन, टोटो की फोटो अपलोड करनी होगी। ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स भी देनी होगी।

अगले चरण में टोटो संबंधित कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने होंगे। जैसे - टोटो के डीलर का नाम और पता, टोटो का इनवॉइस या सेल्फ डिक्लेरेशन, रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर इत्यादि देना होगा। सभी दस्तावेजों की स्पष्ट कॉपी अपलोड (अधिकतम साइज 20KB) करनी होगी। इस चरण को पूरा करते ही आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होगी जिसके बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा।

ध्यान दें, आपका आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए (ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आइडी कार्ड या पैन कार्ड), बैंक अकाउंट डिटेल्स, गाड़ी खरीदने का इनवॉइस, गाड़ी की एक फोटो, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, डीलर की सारी जानकारियां पहले से तैयार रखनी होगी। 13 अक्टूबर से यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बताया जाता है कि 30 नवंबर तक इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लेना होगा।

परिवहन विभाग की ओर से बताया गया है कि टोटो को सरकारी परिवहन कानून के दायरे में लाने के लिए ही यह कदम उठाया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के कारण राज्यभर में प्रत्येक टोटो के मालिक की पहचान और गाड़ी की विस्तृत जानकारी एक सरकारी पोर्टल में दर्ज रहेगी। इससे अवैध टोटो और उनसे होने वाली परेशानियों को रोकने में काफी सुविधा मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ टोटो के बारे में सही जानकारी सरकार के पास दर्ज रहेगी।

Prev Article
युवा ब्रिगेड के साथ अभिषेक बनर्जी ने फुंका चुनावी बिगुल, शुरू किया 'मैं बंगाल का डिजिटल योद्धा हूं' अभियान
Next Article
देश में पहली बार कलकत्ता हाई कोर्ट ने दी नाबालिग के अग्रिम जमानत मांगने के अधिकार को मान्यता

Articles you may like: