R G कर कांड में कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने CBI को कुछ नए निर्देश दिए हैं। गुरुवार को आरजी कर मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अगर जरूरत होती है तो इस मामले में सजायाफ्ता और संदेहास्पद से CBI फिर से पूछताछ करें। अगर आवश्यकता हुई तो अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाए।
न्यायाधीश राजाशेखर मन्था और न्यायाधीश राई चट्टोपाध्याय की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि CBI बिना किसी सोच-विचार किए ही जांच को आगे बढ़ाए। किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकते हैं। अदालत का मानना है कि इस घटना में सजायाफ्ता को काफी कुछ पता है।
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इसलिए जितनी आधुनिक पद्धति, तकनीक है उन सभी का CBI इस्तेमाल करें। इस बीच परिवार की ओर से DNA प्रोफाइल और ऑडियो रिकॉर्ड भी अदालत में जमा किया जा चुका है। CBI से अदालत ने कहा है कि दोनों रिकॉर्ड की जांच करने के बाद उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करें। इस मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी।
गौरतलब है कि इस मामले को इतना लंबा खींचा जा रहा है जिसे लेकर पीड़िता के माता-पिता ने पहले ही आपत्ति भी जतायी थी। इसके अलावा उन्होंने CBI की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाया था। मामले की जल्द से जल्द सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में आवेदन भी किया था।