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शारदा चिटफंड केस: सुदीप्त सेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 13 साल बाद जेल से बाहर आने की संभावना

कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस के दो मामलों में बुधवार को मंजूर की सुदीप्त सेन की जमानत, गुरुवार को जेल से रिहाई की संभावना।

By श्वेता सिंह

Apr 08, 2026 19:25 IST

कोलकाता: शारदा चिटफंड घोटाले के मुख्य आरोपी सुदीप्त सेन (Sudipta Sen) 13 साल बाद जेल से रिहा हो सकते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य पुलिस द्वारा दर्ज दो मामलों में उनकी जमानत मंजूर की है। जमानत आदेश के बाद गुरुवार को सुदीप्त सेन जेल से बाहर आ सकते हैं।

मंगलवार को न्यायमूर्ति राजर्षि भरद्वाज और न्यायमूर्ति उदय कुमार की बेंच ने सुदीप्त सेन की जमानत याचिका की सुनवाई पूरी की थी। अदालत ने उस समय अपना निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित कर रखा था। सुदीप्त सेन के खिलाफ अन्य मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। इस बार राज्य पुलिस द्वारा दायर दो मामलों में उन्हें राहत दी गई।

सुदीप्त सेन के वकील साबिर अहमद ने बताया कि करीब 10 साल पहले चार्जशीट पेश होने के बावजूद उनके पास अब तक पूरी फाइल नहीं आई है। 2013 में वित्तीय अनियमितताओं के उजागर होने के बाद शारदा समूह के खिलाफ कुल 389 मामले दर्ज किए गए थे।

सुदीप्त सेन को विधाननगर उत्तर थाने में दर्ज एक मामले में 27 अप्रैल 2013 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे जेल में बंद थे। वर्तमान में राज्य पुलिस के पास कुल 308 मामले हैं, जिनमें से दो मामलों में उन्हें जमानत नहीं मिली थी।

सीबीआई ने अदालत को बताया कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्होंने उन मामलों में से 76 मामले अपने अधीन लिए थे। चार मामलों में पहले ही सुदीप्त सेन को जमानत मिल चुकी है।

राज्य सरकार मंगलवार को अदालत के सामने यह स्पष्ट नहीं कर पाई कि इतने सालों के बाद ट्रायल क्यों शुरू किया गया। अदालत ने दोनों मामलों में सुदीप्त सेन को जमानत दे दी, जिससे उनकी जेल से रिहाई में अब कोई कानूनी बाधा नहीं है। हालांकि, जमानत के लिए कुछ शर्तें लागू की गई हैं। इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि गुरुवार को सुदीप्त सेन जेल से बाहर आ सकते हैं।

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