राज्य सरकार ने की प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के नियमों में बदलाव की सिफारिश

'यह नियुक्ति नियमावली का मसौदा है। इसे छात्रों, शिक्षकों और शिक्षाविदों की राय लेने के बाद ही जारी किया जाएगा।'

By Moumita Bhattacharya

Nov 07, 2025 16:04 IST

राज्य में प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा (TET) का महत्व बढ़ता जा रहा है। अभी तक TET परीक्षा के लिए 5 अंक निर्धारित थे लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 अंक किया जा रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति नियमों के मसौदे में कई बदलावों की सिफारिश की है। उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए वेटेज को 10 अंकों से घटाकर 5 अंक किया जा रहा है। वहीं शिक्षक प्रशिक्षण (डीएलई) के लिए भी अंकों को 15 से घटाकर 5 अंक कर दिया गया है।

एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए कोई भी अंक नहीं दिए जाएंगे। इस श्रेणी में अब तक 5 अंक आवंटित होते थे। माध्यमिक परीक्षा के लिए पहले की तरह 5 अंक आवंटित किए जाएंगे। इंटरव्यू और क्लास रुम डेमोन्सट्रेशन के लिए कुल 10 अंक आवंटित होंगे। कुल मिलाकर पहले की तरह 50 अंक आवंटित किए जाएंगे।

प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा

इस बारे में प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष गौतम पाल का कहना है कि यह नियुक्ति नियमावली का मसौदा है। इसे छात्रों, शिक्षकों और शिक्षाविदों की राय लेने के बाद ही जारी किया जाएगा। इसके आधार पर अंतिम नियमावली तैयार होगी। नियुक्ति नियमावली में इस बदलाव के बारे में शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति में अब TET सबसे महत्वपूर्ण है।

एक समय डीएलएड प्रशिक्षण को लेकर काफी शिकायतें आती थीं। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में पहले की तुलना में ज्यादा अंक दिए जाते हैं। इसीलिए प्रशिक्षण और उच्च माध्यमिक में आवंटित अंक को कम कर दिया गया है।

फिर से न आए नियुक्ति में कोई बाधा

साल 2022 में TET पास करने वाले अभ्यर्थियों की ओर से मोहित कराती का कहना है कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के नियमों को बदलाव लाने का मसौदा तैयार किया जा रहा है लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी है। उसके बाद बोर्ड ने पिछले नियमों के अनुसार ही नियुक्ति की विज्ञप्ति भी जारी कर दी है।

हालांकि बोर्ड ने बाद में कोई और कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया था कि नियुक्ति की विज्ञप्ति जारी होने के बाद नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें चिंता हो रही है कि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर नियुक्ति में फिर से कोई बाधा न आ जाए।

गौरतलब है कि प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने इसी साल 25 सितंबर को प्राथमिक और जूनियर बेसिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक विज्ञप्ति जारी की है। इस विज्ञप्ति के अनुसार शिक्षकों के कुल 13,421 रिक्त पदों पर नियुक्ति होनी थी। वर्ष 2016 की शिक्षक नियुक्ति नियम (संशोधित) के आधार पर ही पूरी प्रक्रिया संपन्न होनी थी।

इसमें कहा गया था कि आवेदन तभी किए जाने चाहिए जब उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा या चार वर्षीय बी.एड. या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो।

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