हावड़ा के प्रमोटर को लालबाजार ने सौंपी 17 शर्तों की लिस्ट - नवान्न की तरफ नहीं खुलेगी खिड़की

'हाई सिक्योरिटी ज़ोन' होने की वजह से जमीन के मालिक और प्रमोटर पिछले करीब 5 सालों से एक के बाद एक अदालत के धक्के खाने को मजबूर हो रहे हैं।

By Moumita Bhattacharya

Oct 31, 2025 10:19 IST

नवान्न की सुरक्षा व्यवस्था की वजह से एक प्रमोटर हैरान परेशान है। हावड़ा के क्षेत्रमोहन बनर्जी लेन में प्रमोटिंग के लिए जमीन तो खरीद ली लेकिन 'हाई सिक्योरिटी ज़ोन' होने की वजह से जमीन के मालिक और प्रमोटर पिछले करीब 5 सालों से एक के बाद एक अदालत के धक्के खाने को मजबूर हो रहे हैं। बताया जाता है कि सुरक्षा का हवाला देते हुए कोलकाता पुलिस की तरफ से इनपर शर्तों का पहाड़ ही लाद दिया गया है। अब बहुमंजिला इमारत बनाने का सपना हाई कोर्ट में फंस गया है।

कोलकाता पुलिस की ओर से स्पष्ट कह दिया गया है कि 17 शर्तों का अगर पालन किया जाता है, तभी यहां बहुमंजिला इमारत बनाने की अनुमति दी जाएगी। पुलिस की शर्तों को चुनौती देते हुए इसी सप्ताह हाईकोर्ट में गौरांग कांत की एकल पीठ में इस मामले की लंबी सुनवाई भी हुई। बताया जाता है कि 4 नवंबर को कोलकाता पुलिस की ओर से अदालत में इस मामले में सवाल किए जाएंगे।

बता दें, राज्य प्रशासन के मुख्यालय नवान्न से करीब 150 मीटर की दूरी पर क्षेत्रमोहन बनर्जी लेन में 5 मंजिला इमारत बनाने के लिए सबसे पहले नगर निगम से अनुमति मांगी गयी थी। हावड़ा नगर निगम को अनुमति देने में कोई आपत्ति तो नहीं थी लेकिन कोलकाता पुलिस ने आपत्ति जतायी। नवान्न की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य तौर पर लालबाजार की ही होती है। पुलिस की ओर वर्ष 2019 में जारी विज्ञप्ति में इस इलाके को हाई सिक्योरिटी ज़ोन घोषित किया गया था। लेकिन प्रमोटर और जमीन के मालिक के बीच समझौता भी 2019 को ही हुआ था।

पुरानी इमारत को तोड़ने पर पुलिस की ओर से आपत्ति जताने पर दो बार हाई कोर्ट में मामला भी दायर किया जा चुका है। आखिरकार हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस इमारत को तोड़ा जा सका था। अब एक नयी मुसीबत खड़ी हो गयी है। कोलकाता पुलिस की शर्तों के अनुसार इस इमारत के किसी भी फ्लैट की खिड़की नवान्न की तरफ नहीं खुलेगी!

नवान्न की तरफ इमारत के छत को कम से कम 10 फीट तक चहारदीवारी की तरह कटआउट से ढंकना पड़ेगा! इस बिल्डिंग में अगर किसी को फ्लैट बेचा जाता है तो उसके अतित के बारे में प्रमोटर को जानकारी जुटानी होगी। वकीलों का कहना है कि लालबाजार कहना चाहता है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस मिलता है, तो उसे फ्लैट न बेचा जाए। कोलकाता पुलिस की अन्य शर्तों में कहा गया है कि व्यवसाईक कार्यों में इस इमारत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही बिल्डिंग बन जाने के बाद वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे।

इस मामले में प्रमोटर की तरफ से सवाल पूछ रहे वकील श्रीजीव चक्रवर्ती और सुमिताभ चक्रवर्ती का कहना है कि हावड़ा नगर निगम बिल्डिंग नियमों के मामले में कोलकाता नगर निगम के नियमों का ही पालन करता है। वहीं कोलकाता नगर निगम के नियमानुसार किसी भी मकान में खिड़कियों का रहना और वहां हवा के आने-जाने की व्यवस्था का होना अनिवार्य है। लेकिन कोलकाता पुलिस की शर्तों को माना जाए तो नवान्न की तरफ कोई खिड़की ही नहीं खोली जा सकेगी! बताया जाता है कि किसी भी कानून में इन शर्तों को नहीं माना जाएगा।

वकीलों का कहना है कि नवान्न में मुख्यमंत्री और अन्य दूसरे कई मंत्रियों का ऑफिस है। लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए तो सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। वह जब जहां जाते हैं, तब उनकी सुरक्षा को वहां सुनिश्चित किया जाता है। उन जगहों पर स्थानीय निवासियों को घर, खिड़की-दरवाजे बंद रखने का आदेश तो नहीं दिया जाता है। तो फिर इस मामले में क्यों दबाव डाला जा रहा है!

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