राज्य विधानसभा में विपक्षी पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) की तरफ से दिए गए अंतरिम सुरक्षा को हटा लिया गया है। शुक्रवार को न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने यह आदेश दिया। इसके अलावा माणिकतल्ला की घटना समेत कुल 5 मामलों में सीबीआई (CBI) और राज्य सरकार को संयुक्त रूप से SIT गठन करने का आदेश दिया गया है।
इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दायर करीब 15 मामलों को न्यायाधीश सेनगुप्ता ने खारिज कर दिया। साल 2022 की दिसंबर में शुभेंदु अधिकारी को हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजाशेखर मंथा ने अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। उनका आदेश था कि हाई कोर्ट की अनुमति के बगैर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई भी नया एफआईआर दायर नहीं किया जा सकेगा।
इस वजह से आरोप लगने के बावजूद हाई कोर्ट का आदेश होने की वजह से पुलिस ने एफआईआर दायर नहीं कर पा रही थी। बताया जाता है कि उस समय शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ राज्य पुलिस की ओर से दायर 26 एफआईआर पर भी अदालत ने स्थगितादेश जारी कर दिया था।
इस संबंध में न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने बताया कि अंतरिम आदेश लंबे समय तक लागू नहीं रह सकता है। इसलिए अदालत ने अंतरिम सुरक्षा को वापस लेने का फैसला लिया है। लेकिन इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दायर 15 मामलों को भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।
इस बारे में कुछ वकीलों का कहना है कि अदालत के इस आदेश की वजह से विरोधी पार्टी के नेता के खिलाफ अब एफआईआर दायर करने के लिए पुलिस को अदालत से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अगर शुभेंदु अधिकारी के वकील को अपनी दलील में कुछ कहना है तो उन्हें सोमवार तक उसे लिखित रूप से जमा करना होगा।