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हाई कोर्ट ने SSC को 2016 की वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाने का दिया आदेश

न्यायाधीश ने SSC को उन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लेने का निर्देश दिया है जिन्हें उनकी आयु सीमा पार हो जाने की वजह से नहीं बुलाया गया था।

By Amit Chakraborty, Posted By : Moumita Bhattacharya

Dec 12, 2025 16:47 IST

कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने वर्ष 2016 की SSC नियुक्ति के वेटिंग लिस्ट में मौजूद अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लेने का आदेश दिया है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस अमृता सिन्हा की खंडपीठ में हुई। न्यायाधीश ने SSC को उन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लेने का निर्देश दिया जिन्हें उनकी आयु सीमा पार हो जाने की वजह से नहीं बुलाया गया था।

जस्टिस सिंहा ने सिर्फ शिकायतकर्ता अभ्यर्थियों का ही इंटरव्यू लेने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने आदेश दिया है कि इंटरव्यू के नंबर को एक सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के पास जमा करना होगा।

स्कूल सर्विस कमीशन को इंटरव्यू प्रक्रिया की वीडियोग्राफी पर अपने फैसले के बारे में कोर्ट को बताने का भी निर्देश भी दिया गया है। शिकायतकर्ताओं के वकील ने अदालत में अपनी दलील रखी कि इन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। उन्होंने परीक्षा भी दी थी और उनके दस्तावेजों का सत्यापन भी हुआ था। लेकिन उसके बाद उन्हें बताया गया कि उनकी आयु सीमा पार हो जाने की वजह से उन्हें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा।

शिकायतकर्ता के वकील ने अपनी दलील में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 'योग्य' उम्मीदवारों को उम्र में छूट मिलेगी। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हो रहा है। इसी वजह से यह केस दायर किया गया है। पिछले साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 की SSC भर्ती से जुड़े पूरे पैनल को रद्द कर दिया था।

ऐसा करने की वजह से करीब 26,000 शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों की नौकरी चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में आयोग के 2016 के पैनल की वेटिंग लिस्ट में जिन शिकायतकर्ताओं के नाम थे, उनके बारे में कोर्ट का नया आदेश काफी अहम माना जा रहा है।

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