दुर्गापुर सामूहिक दुष्कर्म कांड में हाई कोर्ट का आदेश, बिना अनुमति प्रवेश नहीं

दुर्गापुर के उस अस्पताल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ही पुलिस प्रशासन को यह आदेश दिया गया है।

By Moumita Bhattacharya

Oct 15, 2025 01:39 IST

दुर्गापुर के सामूहिक दुष्कर्म मामले में एक ओर जहां राज्य की राजनीति में हलचल मची हुई है। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) का एक नया आदेश सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट में किए गए दावे के अनुसार न्यायाधीश शम्पा दत्त पाल का आदेश है कि बिना अनुमति के कोई कॉलेज या अस्पताल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

बताया जाता है कि दुर्गापुर के उस अस्पताल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ही पुलिस प्रशासन को यह आदेश दिया गया है। हालांकि दुर्गापुर कांड में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर जिला पुलिस की तरफ से भी 'ज़ीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाने की बात कही गयी है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में शामिल सभी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब परिसर की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बिना अनुमति परिसर में किसी के भी प्रवेश करने पर हाई कोर्ट ने निषेधाज्ञा जारी की है।

मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है कि मंगलवार को दुर्गापूजा की अवकाशकालिन विशेष बेंच की न्यायाधीश शम्पा दत्त पाल ने आदेश दिया कि बिना अनुमति कोई भी कॉलेज व अस्पताल परिसर में प्रवेश नहीं कर पाएंगा। इसे सुनिश्चित करते हुए निगरानी की जिम्मेदारी आसनसोल-दुर्गापुर कमिश्नरेट की पुलिस को सौंपी गयी है।

गौरतलब है कि गत शुक्रवार की रात को करीब 9 बजे एक सहपाठी के साथ पीड़िता छात्रा कॉलेज परिसर से बाहर निकली थी। आरोप है कि इस समय जंगल में जबरदस्ती खींचकर ले जाकर उससे दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पीड़िता के सहपाठी से भी कई बार पूछताछ की जा चुकी है और अब उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

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