पर्यावरण प्रदूषण की बात को ध्यान में रखते हुए ही काली पूजा और दिवाली के मौके पर सिर्फ ग्रीन पटाखे (Green Firecrackers) जलाने की अनुमति दी गयी है। लेकिन इसके लिए भी समय निर्धारित कर दिया गया है। ग्रीन पटाखों को किस समय जलाया जा सकेगा, इसे स्पष्ट करते हुए कोलकाता पुलिस (Kolkata Police) ने विज्ञप्ति जारी की है। कोलकाता पुलिस के मुख्यालय लालबाजार की तरफ से बताया गया है कि निर्धारित समय के अलावा दिन या रात के समय किसी भी प्रकार की आतिशबाजी नहीं की जा सकेगी।
पर कब फोड़ सकेंगे पटाखे?
कोलकाता पुलिस की ओर से बताया जाता है कि 20 अक्तूबर को दिवाली व काली पूजा वाले दिन में सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति है। रात को 8 से 10 बजे के बीच ग्रीन आतिशबाजी की जा सकेगी। इसके अलावा दिन या रात, किसी भी समय पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं है।
इसके साथ ही लालबाजार की ओर से छठ पूजा को लेकर भी एक विज्ञप्ति जारी की गयी है। इस विज्ञप्ति में बताया गया है कि 28 अक्तूबर को छठ पूजा के दिन शाम को 6 से रात 8 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे। बाकी किसी भी प्रकार के पटाखों को फोड़ने पर पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही कोलकाता पुलिस की तरफ से चेतावनी देते हुए कहा गया है कि यदि इन आदेशों की अवमानना होती है तो पुलिस आवश्यक कानूनी कदम उठाएगी।
इस बाबत कोलकाता पुलिस के कमिश्नर मनोज वर्मा ने एक विज्ञप्ति जारी की है। उन्होंने सभी थाना के ऑफिसर इनचार्ज को इस मामले में निगरानी करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि गुरुवार को ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने पटाखों की बिक्री के लिए राज्य सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दुर्गा पूजा की छुट्टियां खत्म होने के बाद ही रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है।
लालबाजार ने इससे पहले भी अवैध पटाखों के आतंक को खत्म करने के लिए बैठक भी की थी। कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अवैध पटाखों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब उसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।