SIR की सुनवाई के लिए जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है, वे अब माध्यमिक का प्रवेश पत्र (Admit Card) प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। SIR की सुनवाई में माध्यमिक का एडमीट कार्ड स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस बाबत चुनाव आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर दी है।
गुरुवार को इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की ओर से CEO को पत्र भेजकर बताया गया है कि माध्यमिक (10वीं) का एडमिट कार्ड को सुनवाई के लिए वैध दस्तावेज के तौर पर अनुमोदन नहीं दिया जा रहा है।
चुनाव आयोग ने क्या कहा?
अपनी विज्ञप्ति में चुनाव आयोग ने कहा है कि 27 अक्तूबर 2025 को जो चुनाव आयोग ने जो विज्ञप्ति जारी की थी, उसमें सत्यापन के दस्तावेजों के तौर पर माध्यमिक के एडमिट कार्ड का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि SIR की सुनवाई के लिए चुनाव आयोग ने जिन 11 दस्तावेजों का उल्लेख किया है, उनमें माध्यमिक के सर्टिफिकेट को स्वीकार करने योग्य बताया गया है। इसकी वजह स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि इसमें जन्म का वर्ष और तारीख दोनों का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से शिक्षा संबंधित सर्टिफिकेट का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन यहां माध्यमिक के एडमिट कार्ड का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
हालांकि बाद में चुनाव आयोग के पास एडमिट कार्ड को सत्यापन के दस्तावेजों में शामिल करने का अनुरोध तो किया गया था लेकिन उस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया।