डॉ. अनिकेत महतो की पोस्टिंग आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में ही करनी होगी। एकल खंडपीठ के आदेश को ही कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) की डिविजन बेंच ने भी बरकरार रखा। पोस्टिंग के मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान डॉ. महतो को हाई कोर्ट से बड़ी सफलता मिली। न्यायाधीश विश्वजीत बसु के आदेश को ही न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती की डिविजन बेंच ने भी बरकरार रखने का फैसला लिया है।
इसका नतीजा हुआ कि आरजी कर आंदोलन का प्रमुख चेहरा डॉ. अनिकेत महतो एक बार फिर से आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में वापस लौट रहे हैं। इस साल मई में उनकी पहली पोस्टिंग का स्थान बदलने का आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में 3 डॉक्टरों की पहली पोस्टिंग का स्थान बदलने का आदेश दिया गया था, जिसकी वजह से विवाद शुरू हो गया। इन तीनों डॉक्टरों में आरजी कर आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे अनिकेत महतो, अश्फाकुल्लाह नईया और देवाशिष हल्दार शामिल थे।
बताया जाता है कि काउंसिलिंग के माध्यम से कार्यस्थल को बदला गया था। हालांकि डॉक्टरों का आरोप था कि जानबूझकर उनकी पोस्टिंग किसी और जगह की गयी है। तीनों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया जरूर था लेकिन अनिकेत के अलावा बाकी दोनों ने अपने-अपने नए कार्यस्थल पर ज्वाइन कर लिया। अनिकेत ने ही सिर्फ ज्वाइन नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि अदालत जो आदेश देगी, उसके आधार पर ही वह फैसला लेंगे।
मंगलवार को अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया कि अनिकेत की पोस्टिंग आरजी कर में ही होगी। यानी 24 सितंबर के सिंगल बेंच के आदेश को डिविजन बेंच ने भी बहाल रखा।