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राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने का अंतिम नोटिस, 29 जून तक खाली नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई

10 सर्कुलर रोड बंगले को लेकर राबड़ी देवी और सरकार आमने-सामने। भवन निर्माण विभाग ने सात दिन की अंतिम मोहलत दी।

By डॉ. अभिज्ञात

Jun 25, 2026 18:58 IST

पटनाः बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना स्थित उनके सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड को खाली करने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया है। विभाग ने उन्हें 29 जून तक आवास खाली करने का निर्देश दिया है। यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर सरकारी आवास खाली नहीं किया गया तो बिहार सरकारी परिसर अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


सात दिन की अंतिम समयसीमा तय

भवन निर्माण विभाग ने 22 जून को नोटिस जारी करते हुए राबड़ी देवी को सात दिन का अंतिम समय दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि समयसीमा समाप्त होने के बाद नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोटिस के अनुसार सात दिन की अवधि 29 जून को पूरी होगी और इसके बाद जून माह के अंत तक उन्हें 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करना होगा।


पहले भी भेजे जा चुके हैं कई नोटिस

विभाग की ओर से जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि इससे पहले भी राबड़ी देवी को कई बार सरकारी आवास खाली करने के लिए स्मरण पत्र भेजे जा चुके हैं। नोटिस में 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास के आवंटन का भी उल्लेख किया गया है।


मई में भी मिला था नोटिस

इससे पहले मई 2026 में बिहार सरकार ने राबड़ी देवी को 15 दिनों के भीतर सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया था। 29 मई को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की वरिष्ठ नेता को सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया गया था।


राबड़ी देवी ने आवास खाली करने से किया इनकार

सरकार के निर्देश के बावजूद राबड़ी देवी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह सरकारी आवास खाली नहीं करेंगी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा था कि यदि सरकार चाहे तो बल प्रयोग कर उन्हें आवास से बाहर करा सकती है, लेकिन वह स्वयं यह आवास खाली नहीं करेंगी।


राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है 10 सर्कुलर रोड

पटना का 10 सर्कुलर रोड स्थित यह सरकारी बंगला लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़ा रहा है। राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री रहते हुए इसी सरकारी आवास से अपने कार्यकाल का संचालन किया था। यही कारण है कि यह बंगला राजद की राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी माना जाता रहा है।


कानूनी कार्रवाई की तैयारी

भवन निर्माण विभाग ने दोहराया है कि यदि निर्धारित समयसीमा तक सरकारी आवास खाली नहीं किया गया तो बिहार सरकारी परिसर अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि इस संबंध में सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं।

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