गुरुवार की रात को जादवपुर यूनिवर्सिटी परिसर के गेट नंबर 4 के पास स्थित तालाब में डूबकर छात्रा की मौत का मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जेयू (Jadavpur University) प्रबंधन की ओर से विज्ञप्ति जारी कर परिसर में कई तरह के नए नियमों को लागू किया गया है।
इनका सख्ती से पालन न होने पर कड़ी सजा का प्रावधान भी रखा गया है। बताया जाता है कि शुक्रवार की रात को जेयू प्रशासन की ओर से यह विज्ञप्ति जारी की गयी है।
मानने पड़ेंगे कौन से नियम?
इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चारपहिया या दो पहिया वाहन लेकर विश्वविद्यालय में प्रवेश करना चाहता है तो उसकी गाड़ी पर पार्किंग का स्टिकर लगा होना अनिवार्य है। गाड़ी पर यह स्टिकर किसी ऐसी जगह पर चिपका होना चाहिए जहां से यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जिनके पास यह स्टिकर नहीं होगा, उनको सुरक्षाकर्मियों के पास अपनी गाड़ी का नंबर, ड्राईवर का आईडी कार्ड व सवारों के बारे में विवरण जमा देना होगा।
विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र रहने पर ही शाम को 7 से सुबह 7 बजे के बीच लोगों को जेयू परिसर में प्रवेश करने दिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के जेयू का परिचय पत्र नहीं है, तो उन्हें अपना परिचय पत्र दिखाना पड़ेगा।
नशीले पदार्थों पर रोक
सिर्फ इतना ही नहीं, जेयू परिसर में नशीले पदार्थों के साथ प्रवेश पर भी रोक लगायी गयी है। यदि कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों के साथ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि कथित तौर पर गुरुवार की रात को नशे की हालत में जेयू परिसर की झील में उतरने वाली छात्रा की डूबने से मौत का मामला सामने आया।
हालांकि उक्त छात्रा के दोस्तों ने तुरंत उसे झील से बाहर निकालकर अस्पताल ले गये थे लेकिन तब तक छात्रा की मौत हो चुकी थी। बताया जाता है कि छात्रा को तैरना भी नहीं आता था।