एई समय : प्राथमिक नियुक्ति मामले में दुर्गा पूजा के मौके पर कारागार मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल ईडी (ED) को उन्हें हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है। बुधवार को ईडी की विशेष अदालत ने यह आदेश दिया है। हालांकि उन्हें सीजीओ कॉम्प्लेक्स में हाजिरी देनी होगी और वह भी कल ही। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ईडी ने जांच में जल्दी कार्रवाई नहीं की।
अदालत ने आदेश दिया है कि 25 सितंबर और 26 सितंबर को मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा को सीजीओ में हाजिरी देनी होगी। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक उनसे पूछताछ की जा सकेगी। उसके बाद भी अगर ईडी चाहे, तो मंत्री को समन भेज सकती है।
प्राथमिक नियुक्ति में भ्रष्टाचार के आरोप में बोलपुर के विधायक चंद्रनाथ सिन्हा को अपनी हिरासत में लेने के लिए ईडी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में केंद्रीय एजेंसी ने कारागार मंत्री को प्रभावशाली बताया था। मंगलवार को ही कोलकाता विचार भवन में ईडी की विशेष अदालत में इस मामले का फैसला सुनाया जाना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह फैसला अदालत ने बुधवार को सुनाई।
अदालत का यह आदेश सुनने के बाद ही चंद्रनाथ सिन्हा ने कहा कि मुझे अदालत पर भरोसा है। भविष्य में भी रहेगा। आज आप सबने सब कुछ सुन लिया। मैंने जानबूझकर कभी कोई गलत काम नहीं किया। न्याय व्यवस्था ने सही फैसला लिया है।