सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी के ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया। 'योग्य' शिक्षाकर्मियों के एक वर्ग ने यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी।इस याचिका में भी शिक्षक भर्ती की तरह इसके लिए भी एक निश्चित समय सीमा तय करने की मांग की गई थी। यह मामला सोमवार को न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आलोक अराध की पीठ के समक्ष आया। अदालत ने कहा कि मुख्य मामले में फैसला सुनाया जा चुका है। फिर भी अदालत में बार-बार अपील क्यों की जा रही है?
सुप्रीम कोर्ट ने 2016 एसएससी भर्ती के लिए पूरे पैनल को रद्द करने का आदेश दिया था। इसके परिणामस्वरूप लगभग 26,000 शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों की नौकरियां चली गईं। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के परिणामस्वरूप रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए एक समय सीमा तय की थी।हालांकि शिक्षाकर्मियों की भर्ती के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई।
याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया था कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। उन्होंने यह भी अनुरोध किया था कि शिक्षकों की भर्ती की तरह शिक्षाकर्मियों की भर्ती के लिए भी एक समय सीमा तय की जाए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि चूंकि इस मामले में कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, इसलिए उन्हें भर्ती को लेकर कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि आयोग ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए पहले ही अधिसूचना जारी कर चुका है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 3 नवंबर से शुरू होने वाले हैं। यह 3 दिसंबर तक जारी रहेंगे। ग्रुप सी (क्लर्क) के लिए 2989 और ग्रुप डी के लिए 5488 रिक्तियां हैं।