कोलकाता। सुनवाई नवंबर में ही समाप्त हो गई थी। कोलकाता हाईकोर्ट में 3 दिसंबर, बुधवार को कल दोपहर 2 बजे प्राथमिक के 32 हजार नौकरी से जुड़े मामले पर न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति ऋतब्रत कुमार मित्र की डिवीजन बेंच फैसला सुनाएगी। स्वाभाविक रूप से लगभग 32 हजार प्राथमिक शिक्षक और शिक्षिकाओं का भविष्य इस फैसले पर निर्भर करेगा।
ध्यान देने योग्य है कि 2014 के TET परीक्षा के आधार पर 2016 में राज्य के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति हुई थी। लेकिन उस नियुक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 12 मई 2023 को कोलकाता हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की सिंगल बेंच ने प्राथमिक के 32 हजार नौकरी रद्द करने का निर्देश दिया था। साथ ही तीन महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का भी आदेश दिया गया।
उस समय हाईकोर्ट की तत्कालीन डिवीजन बेंच में न्यायमूर्ति सुभ्रत तलुकदार और न्यायमूर्ति सुप्रतीम भट्टाचार्य शामिल थे। इन्होंने सिंगल बेंच के फैसले पर अंतरिम स्थगन लगा दिया था। फिर भी सिंगल बेंच के निर्देशों के अनुसार परिषद को नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करनी थी, ऐसा डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया।
राज्य सरकार और परिषद ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं कुछ नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों ने भी सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया। उनका कहना था कि सिंगल बेंच की सुनवाई में सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। उस साल सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच को सभी पक्षों की सुनवाई करने का निर्देश दिया।
इसके बाद न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति ऋतब्रत कुमार मित्र की डिवीजन बेंच ने मामले की विस्तृत सुनवाई की। अब इस मामले में कल 3 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा।