मुंबई: अगर आपको कोई गिफ्ट पसंद नहीं आया या वह खराब निकला है, तो क्या आप उसे बिना रसीद या पैकेजिंग के लौटवा सकते हैं? ऑस्ट्रेलियाई उपभोक्ता कानून इस मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश देता है।
1. सिर्फ पसंद न आने पर रिटर्न: केवल इसलिए कि आपको गिफ्ट पसंद नहीं आया, आप रिटर्न करने का हक़ नहीं रखते। अगर स्टोर की “चेंज ऑफ माइंड” पॉलिसी है, तो वे इसका पालन करेंगे। कुछ उत्पादों पर अपवाद होते हैं, जैसे इनरवियर, सौंदर्य उत्पाद और भोजन।
2. गिफ्ट में दोष होने पर: उत्पाद में कोई दोष होने पर कंज्यूमर लॉ के तहत आपके अनेक अधिकार हैं। “मेजर फेल्यर” जैसे गिफ्ट असुरक्षित होना, काम न करना, विवरण से अलग होना, या उपयोग के लिए अनुपयुक्त होना—इनमें आप रिप्लेसमेंट या फुल रिफंड मांग सकते हैं। मामूली दोष होने पर स्टोर को केवल मुफ्त में मरम्मत करनी होगी। अगर आपने खुद उत्पाद को नुकसान पहुँचाया है, तो ये अधिकार लागू नहीं होंगे।
3. रसीद और पैकेजिंग: गारंटी का दावा करने के लिए रसीद होना आवश्यक नहीं है। अन्य प्रमाण जैसे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, वारंटी कार्ड, फोन या ऑनलाइन रेफरेंस नंबर या स्टोर सिस्टम में दर्ज सीरियल नंबर भी चलेगा। पैकेजिंग खो जाने या खराब होने पर भी दोषपूर्ण उत्पाद के लिए आपके अधिकार सुरक्षित रहते हैं। केवल पसंद न आने पर रिटर्न के लिए पैकेजिंग और बिक्री योग्य स्थिति जरूरी होती है।
4. ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीद: दोषपूर्ण उत्पाद पर नियम ऑनलाइन और स्टोर दोनों में लागू होता है। ऑनलाइन उत्पाद विज्ञापन के विवरण के अनुरूप होना चाहिए। अगर विवरण से मेल नहीं खाता, तो आप रिफंड या रिप्लेसमेंट मांग सकते हैं।
5. स्टोर इंकार करे तो: स्टोर पॉलिसी के आधार पर आपके उपभोक्ता अधिकार को नकार नहीं सकता। आप रिपेयर, रिप्लेसमेंट, रिफंड या नुकसान की क्षतिपूर्ति मांग सकते हैं।