समाचार एई समय: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने ग्राहकों को चेतावनी दी है कि वे ‘गलत कारण’ बताकर प्रोविडेंट फंड (पीएफ) खाते में जमा राशि न निकालें। ऐसा करने पर पीएफ खाते से निकाली गई रकम वापस करने के लिए कहा जा सकता है। हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ईपीएफओ अधिकारियों ने यह संदेश दिया है।
भविष्य निधि संस्था के सदस्य के तौर पर आपके मन में यह आ सकता है कि अपने हक की रकम निकालने पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। इसलिए किसी भी कारण का हवाला देकर पैसा निकाल लिया जाए। हालांकि ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, गलत कारण बताकर पैसा निकालने की स्थिति में संबंधित ग्राहक से उस रकम की वसूली का प्रावधान है।
पीएफ खाते से राशि निकालने के लिए कुछ तय नियम हैं। आमतौर पर नौकरी से रिटायरमेंट के बाद या 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही पीएफ खाते में जमा पूरी रकम निकाली जा सकती है। हालांकि, घर खरीदने, शादी, बच्चों की पढ़ाई या गंभीर बीमारी जैसी जरूरतों के लिए पीएफ खाते से आंशिक निकासी की अनुमति है।
राशि निकालने के लिए उचित दस्तावेज और ठोस कारण होना जरूरी है-यह बात नियमों में साफ तौर पर कही गई है। यदि आप इन नियमों का उल्लंघन करके पैसा निकालते हैं, या जिस उद्देश्य के लिए पैसा निकाला गया है उस काम में उसे खर्च नहीं करते हैं, तो ईपीएफओ को अधिकार है कि वह ब्याज और जुर्माने सहित पूरी रकम आपसे वसूल करे। इसलिए पीएफ खाते से पैसा निकालने से पहले नियमों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।
1952 की ईपीएफ स्कीम की धारा 68बी(11) के तहत, ‘गलत कारण’ दिखाकर पीएफ की जमा राशि निकालने पर संबंधित ग्राहक से वह रकम वापस ली जा सकती है। इतना ही नहीं, जब तक पूरी राशि ब्याज समेत वापस नहीं की जाती, तब तक ईपीएफओ नई निकासी की अनुमति भी नहीं देगा, भले ही बाद में कारण सही ही क्यों न हो।