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तृणमूल के 440 करोड़ रुपये वाले खातों पर सुनवाई टली, केंद्र के अनुरोध पर अदालत ने बढ़ाई तारीख

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने की इच्छा जताई, पार्टी ने खातों को चालू कराने के लिए की थी जल्द सुनवाई की मांग।

कोलकाताः तृणमूल कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए जाने से जुड़े मामले में फिलहाल पार्टी को राहत नहीं मिली है। मामले की निर्धारित सुनवाई टाल दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई मंगलवार के बजाय गुरुवार को की जाए, क्योंकि वह स्वयं इस मामले में अदालत के समक्ष पक्ष रखना चाहते हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की अदालत ने सुनवाई स्थगित करने पर सहमति जताई।

इससे पहले सोमवार को तृणमूल कांग्रेस ने अपने फ्रीज किए गए बैंक खातों को दोबारा संचालित करने की मांग करते हुए तत्काल सुनवाई की अपील की थी। पार्टी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह किया था। हालांकि अदालत ने कहा था कि सभी पक्षों को नोटिस जारी होने के बाद सोमवार या मंगलवार को सुनवाई की जाएगी। उसी क्रम में मंगलवार को सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन केंद्र की ओर से समय मांगे जाने के बाद इसे आगे बढ़ा दिया गया।

मामले की पृष्ठभूमि तृणमूल कांग्रेस में हुए आंतरिक विभाजन से जुड़ी बताई जा रही है। पार्टी में मतभेद सामने आने के बाद एक विद्रोही गुट ने पार्टी के बैंक खातों को चुनौती दी थी। इसी क्रम में तत्कालीन पार्टी कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास ने संबंधित बैंक अधिकारियों को पत्र लिखकर खातों को फ्रीज करने की मांग की थी।

सूत्रों के अनुसार, जिन तीन बैंक खातों को फ्रीज किया गया है, उनमें लगभग 440 करोड़ रुपये जमा थे। पत्र मिलने के बाद पुलिस ने इन खातों को फ्रीज कर दिया। जब तक यह आदेश प्रभावी रहेगा, तब तक इन खातों से किसी भी प्रकार का वित्तीय लेनदेन संभव नहीं होगा।

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