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मेसी के G.O.A.T. इंडिया टूर के मुख्य आयोजक सतद्रु दत्ता की जमानत याचिका खारिज

कोर्ट से सतद्रु दत्ता को राहत नहीं मिली। अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया और 9 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।

By Kaushik Bhattacharya, Posted By : Moumita Bhattacharya

Dec 28, 2025 18:30 IST

युवा भारती क्रीड़ांगन (सॉल्टलेक स्टेडियम) में लियोनेल मेसी (Lionel Messi) के G.O.A.T. इंडिया टूर के मुख्य आयोजक सतद्रु दत्ता रविवार को विधाननगर कोर्ट में पहुंचे। उन्होंने काले रंग का एक स्वेटर पहन रखा था। सिर पर टोपी और हाथों में पकड़ रखी थी भगवद् गीता। लेकिन कोर्ट से सतद्रु दत्ता को राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया और 9 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।

बता दें, मेसी के G.O.A.T. इंडिया टूर के दौरान सॉल्टलेक स्टेडियम में अव्यवस्था और अफरा-तफरी के आरोप में शतद्रु दत्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर विभास चट्टोपाध्याय ने बताया कि मेसी को देखने के लिए उन्होंने ₹34,569 का टिकट खरीदा था। दावा किया जा रहा है कि कुल मिलाकर 19 करोड़ का टिकट बेचा गया था।

सुनवाई के दौरान शुरुआत से ही सतद्रु को प्रभावशाली बताकर उन्होंने जमानत का विरोध किया। वहीं अदालत में जमानत की याचिका दायर करते हुए सतद्रु दत्ता के वकील सौम्यजीत राहा ने बताया कि विधाननगर कमिश्नरेट से लेकर और जहां से जो भी अनुमति लेनी थी, शुरुआत से ही वह ली गयी। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस पर थी।

सौम्यजीत का दावा है कि सतद्रु दत्ता की कंपनी लॉजिस्टिक्स और इवेंट मैनेजमेंट का काम संभाल रही थी। इसलिए सतद्रु दत्ता को जमानत दी जानी चाहिए। सतद्रु दत्ता को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। इस बात को दोहराते हुए पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कहा, 'अभियुक्त किसी भी समय भाग सकते हैं। उन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार भी किया गया था।' उन्होंने दावा किया कि सतद्रु प्रभावशाली हैं और वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं।

गौरतलब है कि कोलकाता के साथ ही दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में भी मेसी का कार्यक्रम था। सतद्रु दत्ता के वकील का दावा है कि उनमें से किसी भी कार्यक्रम में कोई अव्यवस्था नहीं हुई थी। इससे समझ में आता है कि अभियुक्त का कोई दोष नहीं है। हालांकि पब्लिक प्रॉसिक्यूटर का दावा है कि वहां इवेंट मैनेजमेंट के लिए सतद्रु दत्ता ने दूसरी कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी थी। युवा भारती में पूरी जिम्मेदारी सतद्रु दत्ता की कंपनी पर ही थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सतद्रु दत्ता की जमानत की अर्जी को खारिज कर उसे 9 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

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