32 हजार शिक्षकों की नौकरी बरकरार, हाईकोर्ट की डिविजन बेंच का निर्देश

By लखन भारती

Dec 03, 2025 15:01 IST

कुछ नियुक्तियों में अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन इसके लिए सभी की नौकरी रद्द कर दी जानी चाहिए, ऐसा हाईकोर्ट नहीं मानता।

32 हजार नौकरियों को रद्द करने के खिलाफ उच्च न्यायालय। सिंगल बेंच के निर्देश को खारिज कर दिया न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती और न्यायाधीश ऋतव्रतकुमार मित्र की डिविजन बेंच ने। कुछ नियुक्तियों में अनियमितताएँ हुई हैं, लेकिन इसके लिए सभी की नौकरियाँ रद्द करनी चाहिए यह उच्च न्यायालय नहीं मानता।

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