हावड़ा: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। हावड़ा नगर निगम के 44 नंबर वार्ड में स्थित एक बहुमंजिला इमारत पर बुलडोजर कार्रवाई की गई।
प्रशासन के अनुसार, जिस भवन के लिए केवल G+1 (ग्राउंड प्लस वन) यानी दो मंजिल तक निर्माण की अनुमति दी गई थी, वहां नियमों की अनदेखी कर G+5 (ग्राउंड प्लस फाइव) यानी कुल छह मंजिला संरचना खड़ी कर दी गई थी।
अधिकारियों की मौजूदगी में शुरू हुई कार्रवाई
सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में जेसीबी मशीनों के माध्यम से अवैध हिस्सों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, जिसके मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया।
प्रशासन ने पूरी कार्रवाई को नियंत्रित माहौल में संपन्न कराया ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो।
शिकायतों के बाद जांच में हुआ खुलासा
स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से इस निर्माण को लेकर शिकायतें दर्ज कराई जा रही थीं। इसके बाद नगर निगम और प्रशासन ने संयुक्त जांच की, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि निर्माण स्वीकृत मानकों और अनुमति की शर्तों का उल्लंघन कर किया गया है।
जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित ढांचे को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण का निर्णय लिया गया।
आगे भी जारी रह सकती हैं ऐसी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन के मामलों में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार, शहरी नियोजन नियमों को लागू करने के लिए इस तरह के अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चा भी तेज हो गई है।