तिरुवनंतपुरम : केरल की अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद शफी परंबिल पर 2022 के राष्ट्रीय राजमार्ग रोकने के मामले में 1000 रुपये का जुर्माना लगाया। उन्हें अदालत की कार्यवाही समाप्त होने तक अदालत में ही रहने की सजा सुनाई।
यह मामला वायनाड में राहुल गांधी के सांसद कार्यालय में कथित तोड़फोड़ के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन से जुड़ा है। इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया गया था।
पिछले हफ्ते अदालत में पेश न होने के कारण शफी परंबिल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। वारंट जारी होने के बाद वह मंगलवार को अदालत में पेश हुए।इसके बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें अदालत बंद होने तक अदालत में ही रहने का आदेश दिया और 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।