मुंबई : महाराष्ट्र के बीड जिले में बाल विवाह के एक मामले में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई तब की गई जब बीड पुलिस की एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) ने सूचना के आधार पर एक 14 वर्षीय लड़की को बचाया। जिसके बाद उनपर कार्रवाई की गई।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि लड़की की शादी 23 दिसंबर को पिंपलादेवी इलाके में 27 वर्षीय युवक से करा दी गई थी। शादी के समय लड़की के परिजनों ने फर्जी आधार कार्ड दिखाया था। जिसमें उसकी उम्र 19 साल दर्ज थी।
जिओराई पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि AHTU की सब-इंस्पेक्टर पल्लवी जाधव के नेतृत्व में एक टीम उस घर पहुंची, जहां शादी के बाद लड़की रह रही थी। टीम ने लड़की से बातचीत की और उसका बयान दर्ज किया। इसके आधार पर बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
अधिकारी ने यह भी बताया कि जिस मैरिज हॉल में यह शादी हुई थी, उसकी मालिक ने दावा किया है कि लड़की के परिजनों ने उन्हें ऐसा आधार कार्ड दिया था। जिसमें लड़की की उम्र 19 साल दिखाई गई थी। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है