दिवाली पर दिल्ली और एनसीआर में ‘ग्रीन क्रैकर्स’ की सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

डिवीजन बेंच ने ग्रीन क्रैकर्स जलाने के लिये निर्धारित समय शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक रखा गया है।

By सायनी जोवारदार, Posted by डॉ.अभिज्ञात

Oct 15, 2025 17:26 IST

नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हरित पटाखों अर्थात पर्यावरण‑अनुकूल पटाखों (ग्रीन क्रैकर्स) जलाने की अनुमति दे दी है। दिवाली पर दिल्ली और उससे सटे नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में पर्यावरण‑अनुकूल ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति देने के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दी गई थी और बुधवार को कोर्ट ने उस याचिका को मंजूरी दी।

दिवाली पर दिल्ली व एनसीआर में पर्यावरण‑अनुकूल ग्रीन क्रैकर्स के इस्तेमाल पर लगी पूर्ण पाबंदी को कुछ हद तक ढील देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन के डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया है कि 18 अक्टूबर से दिल्ली में पर्यावरण‑अनुकूल पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी, परंतु कोर्ट ने पटाखे जलाने के लिये कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। डिवीजन बेंच ने ग्रीन क्रैकर्स जलाने के लिये निर्धारित समय शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक रखा गया है।

कोर्ट के निर्देशानुसार 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ग्रीन क्रैकर्स बेचे जा सकेंगे। केवल QR कोड वाले उत्पाद ही बिक्री के लिये मान्य होंगे। पुलिस नियमित निगरानी करेगी और यह देखेगी कि क्या अदालत के निर्देशों का पालन कर के ही क्रैकर्स बेचे जा रहे हैं या नहीं। अगर ये निर्देशों का उल्लंघन किया गया तो विक्रेता को सख्त दंड का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी ई‑कॉमर्स साइट पर क्रैकर्स की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

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